ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट में यूपी सरकार बोली- उत्तराखंड की नहीं, उत्तर प्रदेश की है जगह, जानिए क्या पूरा मामला - Nainital High Court Verdict - NAINITAL HIGH COURT VERDICT

Haridwar Parking Construction हरिद्वार के हरकी पैड़ी व बेल बाबा और अल्मोड़ा बालिका इंटर कॉलेज के पास पार्किंग निर्माण मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हरिद्वार मामले में कोर्ट ने यथास्थिति बनाने के साथ ही एचआरडीए और नगर निगम से जवाब मांगा है. जबकि, अल्मोड़ा मामले में यथास्थिति बनाने को कहा है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 10, 2024, 6:01 PM IST

नैनीताल: हरिद्वार नगर निगम, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार की ओर से हरकी पैड़ी व बेल बाबा के पास पार्किंग निर्माण मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और नगर निगम से जवाब पेश करने को कहा है.

यूपी सरकार बोली- उत्तराखंड की नहीं, उत्तर प्रदेश की है जगह: आज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब पेश कर कहा कि जहां पर पार्किंग बनाई जा रही है, वो जगह उत्तराखंड सरकार की नहीं बल्कि, यूपी सरकार की है. पार्किंग बनाने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति तक नहीं ली. जिस पर कोर्ट ने हरिद्वार जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम से 12 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है.

दरअसल, हरिद्वार निवासी जय प्रकाश बड़ोनी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि हरिद्वार के हरकी पैड़ी समेत गंगा के किनारे एकमात्र मैदान में नगर निगम की ओर से पार्किंग बनाई जा रही है. ऐसे में जाम की वजह से हरिद्वार में आयोजित होने वाले समस्त हिंदू पर्व मनाने वाले अनुयायियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि, हरिद्वार एक पवित्र धार्मिक स्थल है, न कि कोई पिकनिक स्पॉट. लिहाजा, इसकी गरिमा बनाई रखी जाए.

याचिकाकर्ता का कहना है कि यहां पार्किंग स्थल बनाने से गंगा, मानव, पर्यावरण समेत कई जलीय जीव प्रभावित हो रहे हैं. कोर्ट से निवेदन है कि सरकार इस क्षेत्र में कोई पार्किंग निर्माण का निर्देश न दें. अगर यदि सरकार को हरिद्वार शहर को जाम मुक्त कराना है तो चौपहियों वाहनों के लिए इसके अतिरिक्त जहां जगह है, वहां इनकी व्यवस्था करें. ये जगह हरिद्वार की आत्मा है.

अल्मोड़ा बालिका इंटर कॉलेज के पास पार्किंग निर्माण पर सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के राजा आनंद सिंह बालिका इंटर कॉलेज की बिल्डिंग के पास जिला प्रशासन की ओर से पार्किंग का निर्माण किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि राज्य सरकार ने जो शपथ पत्र पेश किया है, उस पर अपना जवाब पेश करें. साथ में कोर्ट ने निर्माण कार्य पर लगी रोक को आगे बढ़ाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने के साथ वर्तमान फोटो ग्राफ को पेश करने को कहा था, जो आज पेश किया गया. इस जवाब का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि यह जगह स्कूल के लिए दान में दी गई थी, लेकिन शिक्षा सचिव ने इसे पार्किंग बनाने के लिए दे दिया. जबकि, शिक्षा सचिव को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है.

दरअसल, अल्मोड़ा निवासी चंद्रकला उप्रेती समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से राजा आनंद सिंह बालिका इंटर कॉलेज की बिल्डिंग के पास पार्किंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है. जब इसकी जानकारी जिला प्रशासन से मांगी तो उनकी ओर से कहा गया कि इसका निर्माण नगर पालिका कर रहा है. जब नगर पालिका से पूछा गया तो कहा गया कि निर्माण कार्य जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा.

जब इसकी आपत्ति जिला प्रशासन को दी तो जिला प्रशासन ने उसको खारिज कर दिया. जबकि, यह भूमि स्कूल को दान में दी गई थी. शिक्षा विभाग ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की. जनहित याचिका में ये भी कहा गया कि यहां पार्किंग बनने से स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होगी. यहां नशाखोरों का अड्डा बन जाएगा. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए.

ये भी पढ़ें-

नैनीताल: हरिद्वार नगर निगम, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार की ओर से हरकी पैड़ी व बेल बाबा के पास पार्किंग निर्माण मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और नगर निगम से जवाब पेश करने को कहा है.

यूपी सरकार बोली- उत्तराखंड की नहीं, उत्तर प्रदेश की है जगह: आज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब पेश कर कहा कि जहां पर पार्किंग बनाई जा रही है, वो जगह उत्तराखंड सरकार की नहीं बल्कि, यूपी सरकार की है. पार्किंग बनाने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति तक नहीं ली. जिस पर कोर्ट ने हरिद्वार जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम से 12 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है.

दरअसल, हरिद्वार निवासी जय प्रकाश बड़ोनी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि हरिद्वार के हरकी पैड़ी समेत गंगा के किनारे एकमात्र मैदान में नगर निगम की ओर से पार्किंग बनाई जा रही है. ऐसे में जाम की वजह से हरिद्वार में आयोजित होने वाले समस्त हिंदू पर्व मनाने वाले अनुयायियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि, हरिद्वार एक पवित्र धार्मिक स्थल है, न कि कोई पिकनिक स्पॉट. लिहाजा, इसकी गरिमा बनाई रखी जाए.

याचिकाकर्ता का कहना है कि यहां पार्किंग स्थल बनाने से गंगा, मानव, पर्यावरण समेत कई जलीय जीव प्रभावित हो रहे हैं. कोर्ट से निवेदन है कि सरकार इस क्षेत्र में कोई पार्किंग निर्माण का निर्देश न दें. अगर यदि सरकार को हरिद्वार शहर को जाम मुक्त कराना है तो चौपहियों वाहनों के लिए इसके अतिरिक्त जहां जगह है, वहां इनकी व्यवस्था करें. ये जगह हरिद्वार की आत्मा है.

अल्मोड़ा बालिका इंटर कॉलेज के पास पार्किंग निर्माण पर सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के राजा आनंद सिंह बालिका इंटर कॉलेज की बिल्डिंग के पास जिला प्रशासन की ओर से पार्किंग का निर्माण किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि राज्य सरकार ने जो शपथ पत्र पेश किया है, उस पर अपना जवाब पेश करें. साथ में कोर्ट ने निर्माण कार्य पर लगी रोक को आगे बढ़ाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने के साथ वर्तमान फोटो ग्राफ को पेश करने को कहा था, जो आज पेश किया गया. इस जवाब का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि यह जगह स्कूल के लिए दान में दी गई थी, लेकिन शिक्षा सचिव ने इसे पार्किंग बनाने के लिए दे दिया. जबकि, शिक्षा सचिव को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है.

दरअसल, अल्मोड़ा निवासी चंद्रकला उप्रेती समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से राजा आनंद सिंह बालिका इंटर कॉलेज की बिल्डिंग के पास पार्किंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है. जब इसकी जानकारी जिला प्रशासन से मांगी तो उनकी ओर से कहा गया कि इसका निर्माण नगर पालिका कर रहा है. जब नगर पालिका से पूछा गया तो कहा गया कि निर्माण कार्य जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा.

जब इसकी आपत्ति जिला प्रशासन को दी तो जिला प्रशासन ने उसको खारिज कर दिया. जबकि, यह भूमि स्कूल को दान में दी गई थी. शिक्षा विभाग ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की. जनहित याचिका में ये भी कहा गया कि यहां पार्किंग बनने से स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होगी. यहां नशाखोरों का अड्डा बन जाएगा. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए.

ये भी पढ़ें-

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.