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माफिया अतीक अहमद की लखनऊ वाली कोठी अब सरकार की होगी, प्रयागराज पुलिस आयुक्त कोर्ट ने भेजी रिपोर्ट - Mafia Atiq Ahmed Lucknow Property

प्रयागराज की पुलिस आयुक्त कोर्ट ने अतीक अहमद की लखनऊ स्थित 799.256 वर्ग मीटर जमीन में बने मकान को गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत कुर्क पहले ही कर दिया था. गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान पुलिस को माफिया की लखनऊ स्थित इस प्रॉपर्टी की जानकारी मिली थी.

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माफिया अतीक अहमद की लखनऊ वाली कोठी अब सरकार की होगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 2, 2024, 12:19 PM IST

प्रयागराज: बाहुबली माफिया अतीक अहमद की काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को सरकार के कब्जे में लेने की कार्रवाई जारी है. प्रयागराज की करोड़ों की कीमत वाली 20 बीघे जमीन के बाद अब अतीक अहमद की लखनऊ की एक संपत्ति को कुर्क कर सरकार में निहित करने की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त कोर्ट ने गैंगस्टर कोर्ट को भेज दी है.

गैंगस्टर कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ की एक करोड़ से अधिक कीमत वाली संपत्ति सरकार की हो जाएगी. हालांकि इस मकान को सरकार के नाम पर करने से पहले कोर्ट विपक्षी को अपना पक्ष रखने और मालिकाना हक साबित करने का अवसर कोर्ट दे सकती है. प्रयागराज की पुलिस आयुक्त कोर्ट ने अतीक अहमद की लखनऊ स्थित 799.256 वर्ग मीटर जमीन में बने मकान को गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत कुर्क पहले ही कर दिया था.

बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान पुलिस को माफिया की लखनऊ स्थित इस प्रॉपर्टी की जानकारी मिली थी. जिसकी जांच में पता चला कि इस जमीन को अतीक अहमद ने अपने अपराध और गुंडई की कमाई से संपत्ति को अर्जित किया था.

जांच के दौरान यह भी पता चला कि अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर इस संपत्ति को गुंडागर्दी के दम पर काली कमाई से खरीदा था. जिसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है.

अब पुलिस आयुक्त कोर्ट की तरफ से इस संपत्ति को सरकार में निहित करने की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट गैंगस्टर कोर्ट को भेज दी गयी है. जहां से कोर्ट के आदेश के बाद माफिया की इस प्रॉपर्टी को सरकार में निहित करने का आदेश आने के बाद सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा.

इससे पहले प्रयागराज में जुलाई में ही गैंगस्टर कोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद के नौकर के नाम पर अर्जित की गयी 12 बीघे के करीब जमीन को सरकार में निहित किया जा चुका है. जिस जमीन की कीमत बाजार के अनुसार 50 करोड़ तक बतायी गयी है.

पुलिस आयुक्त कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रयागराज के चकिया धूमनगंज निवासी अतीक अहमद द्वारा अपराधिक कृत्यों के परिणाम स्वरूप लखनऊ में संपत्ति अर्जित की गयी. लखनऊ के शेरवानी नगर फैजुल्लागंज में 799.256 वर्ग मीटर की संपत्ति है, जिसका मकान नंबर 537एफ/166 है. जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 26 लाख से अधिक है. इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के केस में अंतिम आदेश पारित करते हुए गैंगस्टर कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी गयी है. जहां से आगे की कार्रवाई का आदेश दिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः न्यायिक जांच आयोग रिपोर्ट; माफिया अतीक की हत्या में नहीं था सरकार-पुलिस का हाथ, असद समेत चार आरोपियों का था Real एनकाउंटर

प्रयागराज: बाहुबली माफिया अतीक अहमद की काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को सरकार के कब्जे में लेने की कार्रवाई जारी है. प्रयागराज की करोड़ों की कीमत वाली 20 बीघे जमीन के बाद अब अतीक अहमद की लखनऊ की एक संपत्ति को कुर्क कर सरकार में निहित करने की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त कोर्ट ने गैंगस्टर कोर्ट को भेज दी है.

गैंगस्टर कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ की एक करोड़ से अधिक कीमत वाली संपत्ति सरकार की हो जाएगी. हालांकि इस मकान को सरकार के नाम पर करने से पहले कोर्ट विपक्षी को अपना पक्ष रखने और मालिकाना हक साबित करने का अवसर कोर्ट दे सकती है. प्रयागराज की पुलिस आयुक्त कोर्ट ने अतीक अहमद की लखनऊ स्थित 799.256 वर्ग मीटर जमीन में बने मकान को गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत कुर्क पहले ही कर दिया था.

बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान पुलिस को माफिया की लखनऊ स्थित इस प्रॉपर्टी की जानकारी मिली थी. जिसकी जांच में पता चला कि इस जमीन को अतीक अहमद ने अपने अपराध और गुंडई की कमाई से संपत्ति को अर्जित किया था.

जांच के दौरान यह भी पता चला कि अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर इस संपत्ति को गुंडागर्दी के दम पर काली कमाई से खरीदा था. जिसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है.

अब पुलिस आयुक्त कोर्ट की तरफ से इस संपत्ति को सरकार में निहित करने की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट गैंगस्टर कोर्ट को भेज दी गयी है. जहां से कोर्ट के आदेश के बाद माफिया की इस प्रॉपर्टी को सरकार में निहित करने का आदेश आने के बाद सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा.

इससे पहले प्रयागराज में जुलाई में ही गैंगस्टर कोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद के नौकर के नाम पर अर्जित की गयी 12 बीघे के करीब जमीन को सरकार में निहित किया जा चुका है. जिस जमीन की कीमत बाजार के अनुसार 50 करोड़ तक बतायी गयी है.

पुलिस आयुक्त कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रयागराज के चकिया धूमनगंज निवासी अतीक अहमद द्वारा अपराधिक कृत्यों के परिणाम स्वरूप लखनऊ में संपत्ति अर्जित की गयी. लखनऊ के शेरवानी नगर फैजुल्लागंज में 799.256 वर्ग मीटर की संपत्ति है, जिसका मकान नंबर 537एफ/166 है. जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 26 लाख से अधिक है. इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के केस में अंतिम आदेश पारित करते हुए गैंगस्टर कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी गयी है. जहां से आगे की कार्रवाई का आदेश दिया जाएगा.

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