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खेती के उपकरणों पर सब्सिसिडी दे रही योगी सरकार, 23 अक्टूबर तक मौका - SUBSIDY ON AGRICULTURAL EQUIPMENT

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं किसान, जानिए कितना होगा फायदा और पूरी प्रक्रिया

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 10, 2024, 3:43 PM IST

Updated : Oct 10, 2024, 9:48 PM IST

लखनऊ : यूपी सरकार ने कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान की दिशा में 23 अक्टूबर तक आवेदन का मौका दिया है. इससे कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम आदि पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर है. किसान 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे. कुल प्राप्त आवेदनों में चयनित किसानों को अनुदान दिया जाएगा.


यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसानों को www.agriculture.up.gov.in पर 'यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक करना होगा. 10 हजार तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों और कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकेंगे. किसान बुकिंग के लिए सिर्फ अपने या परिवार के मोबाइल नंबर से ही आवेदन कर सकेंगे. कृषि बिल, बुकिंग की तिथि से 10 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा. निर्धारित अवधि में बिल अपलोड न होने पर बुकिंग निरस्त हो जाएगी.


दस हजार से एक लाख तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग की धनराशि 2500 रुपये होगी. एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये होगी. किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी. लक्ष्य अवशेष न रहने व ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी. इच्छुक किसान 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे.

गौरतलब है कि विगत नौ अक्टूबर को ही आवेदन मांगे जाने की शुरुआत की गई है. विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन की दशा में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा. निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंट्री में से किसी से भी क्रय कर सकेंगे. ई-लॉटरी के लिए स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जिला उप कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.


ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी. लाभार्थियों के चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर तथा संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए 30 दिन व कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग व फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय मिलेगा.

लखनऊ : यूपी सरकार ने कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान की दिशा में 23 अक्टूबर तक आवेदन का मौका दिया है. इससे कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम आदि पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर है. किसान 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे. कुल प्राप्त आवेदनों में चयनित किसानों को अनुदान दिया जाएगा.


यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसानों को www.agriculture.up.gov.in पर 'यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक करना होगा. 10 हजार तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों और कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकेंगे. किसान बुकिंग के लिए सिर्फ अपने या परिवार के मोबाइल नंबर से ही आवेदन कर सकेंगे. कृषि बिल, बुकिंग की तिथि से 10 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा. निर्धारित अवधि में बिल अपलोड न होने पर बुकिंग निरस्त हो जाएगी.


दस हजार से एक लाख तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग की धनराशि 2500 रुपये होगी. एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये होगी. किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी. लक्ष्य अवशेष न रहने व ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी. इच्छुक किसान 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे.

गौरतलब है कि विगत नौ अक्टूबर को ही आवेदन मांगे जाने की शुरुआत की गई है. विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन की दशा में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा. निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंट्री में से किसी से भी क्रय कर सकेंगे. ई-लॉटरी के लिए स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जिला उप कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.


ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी. लाभार्थियों के चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर तथा संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए 30 दिन व कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग व फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय मिलेगा.

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Last Updated : Oct 10, 2024, 9:48 PM IST
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