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दिल्ली में वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर व एचएसआरपी लगवाने का आखिरी मौका, अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई

Transport Department Delhi: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर व एचएसआरपी लगवाने के लिए आखिरी मौका दिया है. अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई

दिल्ली में वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर व एचएसआरपी
दिल्ली में वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर व एचएसआरपी
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 28, 2024, 3:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) का लगवाने का अंतिम मौका दिया गया है. लोग ऑनलाइन घर बैठे उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि इस मौके के बाद भी कोई वाहन स्वामी वाहन पर एचएसआरपी या कलर कोडेड स्टिकर नहीं लगता है तो वाहन के पकड़े जाने पर काईवाई की जाएगी.

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत नए और पुराने वाहनों पर तीसरे पंजीकरण चिह्न कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा. यह स्टीकर थ्री व्हीलर और कार पर लगता है, जिससे पता चलता है कि वाहन डीजल, पेट्रोल या सीएनसी में से किस ईंधन से चल रहा है. इसके साथ ही उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें: नोएडा ट्रैफिक विभाग का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर विशेष अभियान, कट सकता है चालान

दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि सभी वाहन मालिकों को यह अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे अपने वाहनों पर एचएसआरपी और तीसरे पंजीकरण चिह्न (कलर कोडेड स्टिकर) लगवाएं. जो अपने वाहनों पर एचएसआरपी और तीसरे पंजीकरण चिह्न (कलर कोडेड स्टिकर) नहीं लगवाएंगे. वे मोटर वाहन अधिनियम 1988 और सीएमवी नियमों 1989 के अधीन अभियोजन के काबिल होंगे. पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा पकड़े जाने पर काईवाई की जाएगी.

ऐसे स्टीकर व एचएसआरपी लगवाएं
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के डीलरों को पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाने के लिए अधिकृत किया है. इसके अलावा ऑन-लाइन बुकिंग की सुविधा भी है. घर पर नंबर प्लेट फिट कराने की सुविधा भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी की वेबसाइट www.siam.in पर उपलब्ध है. यह http://transport.delhi.gov.in पर भी उपलब्ध है. लोग सुविधा अनुसार नंबर प्लेट लगवा सकता हैं.

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद: अगर आपके वाहन में नहीं है High Security Number Plate तो लगेगा इतने हजार का झटका, गुरुवार को 324 वाहनों का हुआ चालान

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) का लगवाने का अंतिम मौका दिया गया है. लोग ऑनलाइन घर बैठे उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि इस मौके के बाद भी कोई वाहन स्वामी वाहन पर एचएसआरपी या कलर कोडेड स्टिकर नहीं लगता है तो वाहन के पकड़े जाने पर काईवाई की जाएगी.

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत नए और पुराने वाहनों पर तीसरे पंजीकरण चिह्न कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा. यह स्टीकर थ्री व्हीलर और कार पर लगता है, जिससे पता चलता है कि वाहन डीजल, पेट्रोल या सीएनसी में से किस ईंधन से चल रहा है. इसके साथ ही उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य है.

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दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि सभी वाहन मालिकों को यह अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे अपने वाहनों पर एचएसआरपी और तीसरे पंजीकरण चिह्न (कलर कोडेड स्टिकर) लगवाएं. जो अपने वाहनों पर एचएसआरपी और तीसरे पंजीकरण चिह्न (कलर कोडेड स्टिकर) नहीं लगवाएंगे. वे मोटर वाहन अधिनियम 1988 और सीएमवी नियमों 1989 के अधीन अभियोजन के काबिल होंगे. पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा पकड़े जाने पर काईवाई की जाएगी.

ऐसे स्टीकर व एचएसआरपी लगवाएं
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के डीलरों को पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाने के लिए अधिकृत किया है. इसके अलावा ऑन-लाइन बुकिंग की सुविधा भी है. घर पर नंबर प्लेट फिट कराने की सुविधा भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी की वेबसाइट www.siam.in पर उपलब्ध है. यह http://transport.delhi.gov.in पर भी उपलब्ध है. लोग सुविधा अनुसार नंबर प्लेट लगवा सकता हैं.

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