कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के अखाड़ा बाजार में मस्जिद को लेकर इन दिनों छिड़ा विवाद हुआ है. आज भी जिला कुल्लू में हिंदू संगठनों ने अखाड़ा मस्जिद को लेकर धरना प्रदर्शन किया है. जबकि बीते दिन एसडीएम कुल्लू ने मीडिया के सामने मस्जिद के वैध बताते हुए दस्तावेज पेश किए थे और उन्होंने मस्जिद को वैध बताया था.
एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने मस्जिद का पूरा दस्तावेज पेश किया. एसडीएम ने कहा, "यह मस्जिद सरकारी दस्तावेज में दर्ज है और पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन पंजीकृत है. ऐसे में इस मस्जिद को अवैध नहीं कहा जा सकता है. आजादी के पहले से यह जगह रिकॉर्ड में दर्ज है. साल 1970 के सरकार के गजिट में भी यह जगह दर्ज है. इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड में गिरदावरी से लेकर अन्य तमाम रिकॉर्ड में यह जगह दर्ज है".
एसडीएम कुल्लू ने कहा, "साल 1999 में यहां मस्जिद निर्माण के लिए टीसीपी से अनुमति मांगी गई थी. जो साल 2003 तक वैद्य था. इसमें ग्राउंड के अलावा 3 मंजिला नक्शा शामिल था और वर्तमान में 980 स्क्वेयर मीटर में निर्माण हुआ है. ऐसे में 150 स्क्वेयर मीटर अतिरिक्त निर्माण है और इस निर्माण के लिए मस्जिद प्रबंधन की ओर से टीसीपी को रेगुलर करने के लिए आवेदन किया गया है. ऐसे में मस्जिद को अवैध स्ट्रक्चर नहीं कहा जा सकता".
गौरतलब है कि हिंदू संगठनों ने इस मस्जिद निर्माण को अवैध बता रहे हैं. हिंदू संगठनों ने इस पर कार्रवाई करने की मांग रखी गई थी. ऐसे में कुल्लू में धरना प्रदर्शन के एक दिन पहले प्रशासन ने अब सभी दस्तावेज मीडिया के सामने पेश रखा है. इसके बावजूद हिंदू संगठनों ने आज कुल्लू में मस्जिद के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया.
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