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दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल, सिसोदिया कोर्ट में पेश - DELHI EXCISE SCAM CASE

दिल्ली शराब घोटाले के CBI केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर और के. कविता राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए.

कोर्ट में पेशी,19 अक्टूबर को अगली सुनवाई
कोर्ट में पेशी,19 अक्टूबर को अगली सुनवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 4, 2024, 3:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, AAP नेता दुर्गेश पाठक, विजय नायर और बीआरएस नेता के कविता राज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. सभी आरोपियों स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में पेश हुए. मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी.

23 अगस्त को मिली केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की अनुमति : कोर्ट ने 11 सितंबर को दुर्गेश पाठक को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने 3 सितंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था.

17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल: 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार होने वाले लोगों में अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं. इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत मिल चुकी है.

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, AAP नेता दुर्गेश पाठक, विजय नायर और बीआरएस नेता के कविता राज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. सभी आरोपियों स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में पेश हुए. मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी.

23 अगस्त को मिली केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की अनुमति : कोर्ट ने 11 सितंबर को दुर्गेश पाठक को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने 3 सितंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था.

17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल: 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार होने वाले लोगों में अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं. इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत मिल चुकी है.

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