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दिल्ली पुलिस चार्जशीट में उमर खालिद का नाम ऐसे ले रही जैसे कोई मंत्र हो- त्रिदिप पेस - Delhi Riot Case

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 24, 2024, 10:53 PM IST

Delhi Riot Case 2020: दिल्ली दंगे मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान उमर खालिद के वकील त्रिदिप पेस की तरफ से कहा गया कि चार्जशीट में बार-बार नाम लेने से तथ्य साबित नहीं होगा. पढ़ें पूरी खबर...

Delhi Riot Case
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नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में बुधवार को दिल्ली दंगे के मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान खालिद की ओर से कहा गया कि दिल्ली पुलिस चार्जशीट में उनका नाम इस तरह से कर रही है जैसे कोई मंत्र हो. कोर्ट में बुधवार को जमानत याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो गई. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने उमर खालिद को 10 दिनों के अंदर लिखित दलीलें पेश करने का आदेश दिया. अगली सुनवाई 7 मई को होगी.

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने कहा कि चार्जशीट में बार-बार नाम लेने और झूठ बोलने से कोई तथ्य सच साबित नहीं हो जाएगा. उमर खालिद के खिलाफ मीडिया ट्रायल भी चलाया गया. जमानत पर फैसला लेते समय कोर्ट को हर गवाह और दस्तावेज का परीक्षण करना होगा. उन्होंने भीमा कोरेगांव मामले में वर्नोन गोंजाल्वेस और शोमा सेन के मामले का जिक्र करते हुए उमर खालिद की जमानत की मांग की.

इससे पहले पेस ने 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कहा था कि आरोपियों से मिलने का मतलब आतंकी गतिविधि नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर उमर खालिद के पिता इंटरव्यू देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे जमानत नहीं दी जा सकती है. सुनवाई के दौरान पेस ने कहा था कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया गया.

उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए की धारा 15 नहीं लगाई जा सकती है. पेस ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि खालिद ने गुप्त बैठकें की. अभियोजन पक्ष ये कह रहा है कि उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में मिले. अभियोजन के इस कथन का आधार केवल गवाह का बयान और सीडीआर है. उन्होंने पूछा कि क्या जमानत नहीं देने के लिए सीडीआर पर भरोसा किया जा सकता है. सीडीआर के मुताबिक भी सभी आरोपी दिए गए समय और तिथि पर एक साथ नहीं थे.

बता दें, 9 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की ओर से दलीलें पूरी कर ली गई थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि उमर खालिद की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कर चुका है. हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के जमानत खारिज करने के फैसले पर पूरी सहमति जताई थी. जमानत पर विचार करते समय सभी तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए. उमर खालिद की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नहीं कहा जा सकता है कि जांच में कई गड़बड़ियां हैं.

यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सलीम मलिक को जमानत देने से किया इनकार

ये आरोप मुक्त करने की याचिका नहीं: इस मामले में उमर खालिद की ओर से कहा गया था कि मामले के दूसरे आरोपियों के खिलाफ हमसे गंभीर आरोप हैं और वे जमानत पर हैं और उन्हें तो दिल्ली पुलिस ने आरोपी भी नहीं बनाया था. उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदीप पेस ने कहा था कि जिन तथ्यों के आधार पर तीन आरोपियों को जमानत दी गई, वही तथ्य उनके साथ भी हैं. उन्होंने समानता के सिद्धांत की बात करते हुए उमर खालिद को जमानत देने की मांग की थी.

कोर्ट ने 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. बता दें, उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले लिया था और कहा था कि अब वे ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो जेल में है.

यह भी पढ़ें-दिल्ली कोर्ट में उमर खालिद के वकील ने कहा- सह आरोपियों से मिलना आतंकी गतिविधि नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में बुधवार को दिल्ली दंगे के मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान खालिद की ओर से कहा गया कि दिल्ली पुलिस चार्जशीट में उनका नाम इस तरह से कर रही है जैसे कोई मंत्र हो. कोर्ट में बुधवार को जमानत याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो गई. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने उमर खालिद को 10 दिनों के अंदर लिखित दलीलें पेश करने का आदेश दिया. अगली सुनवाई 7 मई को होगी.

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने कहा कि चार्जशीट में बार-बार नाम लेने और झूठ बोलने से कोई तथ्य सच साबित नहीं हो जाएगा. उमर खालिद के खिलाफ मीडिया ट्रायल भी चलाया गया. जमानत पर फैसला लेते समय कोर्ट को हर गवाह और दस्तावेज का परीक्षण करना होगा. उन्होंने भीमा कोरेगांव मामले में वर्नोन गोंजाल्वेस और शोमा सेन के मामले का जिक्र करते हुए उमर खालिद की जमानत की मांग की.

इससे पहले पेस ने 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कहा था कि आरोपियों से मिलने का मतलब आतंकी गतिविधि नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर उमर खालिद के पिता इंटरव्यू देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे जमानत नहीं दी जा सकती है. सुनवाई के दौरान पेस ने कहा था कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया गया.

उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए की धारा 15 नहीं लगाई जा सकती है. पेस ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि खालिद ने गुप्त बैठकें की. अभियोजन पक्ष ये कह रहा है कि उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में मिले. अभियोजन के इस कथन का आधार केवल गवाह का बयान और सीडीआर है. उन्होंने पूछा कि क्या जमानत नहीं देने के लिए सीडीआर पर भरोसा किया जा सकता है. सीडीआर के मुताबिक भी सभी आरोपी दिए गए समय और तिथि पर एक साथ नहीं थे.

बता दें, 9 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की ओर से दलीलें पूरी कर ली गई थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि उमर खालिद की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कर चुका है. हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के जमानत खारिज करने के फैसले पर पूरी सहमति जताई थी. जमानत पर विचार करते समय सभी तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए. उमर खालिद की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नहीं कहा जा सकता है कि जांच में कई गड़बड़ियां हैं.

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ये आरोप मुक्त करने की याचिका नहीं: इस मामले में उमर खालिद की ओर से कहा गया था कि मामले के दूसरे आरोपियों के खिलाफ हमसे गंभीर आरोप हैं और वे जमानत पर हैं और उन्हें तो दिल्ली पुलिस ने आरोपी भी नहीं बनाया था. उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदीप पेस ने कहा था कि जिन तथ्यों के आधार पर तीन आरोपियों को जमानत दी गई, वही तथ्य उनके साथ भी हैं. उन्होंने समानता के सिद्धांत की बात करते हुए उमर खालिद को जमानत देने की मांग की थी.

कोर्ट ने 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. बता दें, उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले लिया था और कहा था कि अब वे ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो जेल में है.

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