कानपुर: शहर के फजलगंज थाना क्षेत्र स्थित ऊंचवा बस्ती में तीन अक्टूबर 2021 को एक तिहरा हत्याकांड हुआ था. हत्याकांड में आरोपी इटावा निवासी गौरव शुक्ला व हिमांशु सिंह शामिल थे. गुरुवार को इस तिहरे हत्याकांड में कोर्ट की ओर से आरोपियों को सजा सुना दी गई और दोनों ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई.
कोर्ट ने कहा लूट के इरादे से आरोपियों ने पहले दंपति की हत्या की और फिर बच्चे की भी हत्या कर दी थी. इसलिए आरोपियों को बख्शा नहीं जा सकता. मामले को लेकर कानपुर में डीजीसी दिलीप अवस्थी का कहना था कोर्ट की ओर से जो निर्णय दिया गया है फिलहाल वह उससे संतुष्ट नहीं हैं और आरोपियों को फांसी दिलाए जाने के लिए वह हाई कोर्ट में अपनी ओर से याचिका लगाएंगे.
फजलगंज स्थित उच्च हुआ बस्ती निवासी परचून दुकानदार प्रेम किशोर घर पर पत्नी ललिता और बेटे नैतिक के साथ रहते थे. दुकान खोलने से पहले प्रेम किशोर की दोस्ती इटावा निवासी गौरव से हुई थी और दोनों ही एक जगह एक फैक्ट्री में एक साथ काम करते थे. ऐसे में गौरव ने प्रेम किशोर से दो अक्टूबर की रात में बहाना बनाया था उसे दिल्ली जाना है और इस वजह से वह फजलगंज स्थित प्रेम किशोर के घर पर ही देर रात रुक गया था.
प्रेम किशोर का बिधनू में घर बन रहा था. गौरव को इस बात का अंदाजा था प्रेम किशोर ने घर पर अच्छी खासी रकम रख रखी है. लूट के इरादे से ही गौरव ने अपने दोस्त हिमांशु के साथ मिलकर देर रात जहां सबसे पहले प्रेम किशोर की हत्या कर दी थी. वहीं उसके बाद पत्नी ललिता के सामने आने पर ललिता को भी मारा और फिर बेटे नैतिक के सामने आने पर नैतिक की भी नृशंस हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर इटावा निवासी गौरव शुक्ला व हिमांशु सिंह को आरोपी बनाया था.
इस मामले में प्रेम किशोर के भाई राजकिशोर ने बताया कि जब 3 अक्टूबर की सुबह वह घर पहुंचे थे, तो घर पर ताला नहीं खुला था. जब ताला तोड़ा गया तो अंदर भाई प्रेम किशोर, उनकी पत्नी ललिता और बेटे नैतिक के शव पड़े हुए थे. फजलगंज में जिस जगह यह तिहरा हत्याकांड हुआ था, उससे चंद कदमों की दूरी पर ही फजल गंज थाना भी है.
एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी ने बताया आरोप पत्र में कुल 48 गवाहों के नाम थे. इनमें से 14 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया. इसके अलावा कई अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे. गुरुवार को इस चर्चित तिहरा हत्याकांड में दोनों ही आरोपी गौरव शुक्ला व हिमांशु सिंह को कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई.
श्रावस्ती में 13 साल पुराने युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद
श्रावस्ती: गिलौला थाना क्षेत्र के तिलकपुर मोड़ निवासी एक युवक की 13 वर्ष पूर्व हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने गुरुवार को दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों पर बीस -बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड अदा न करने दोषियों को पांच-पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह ने बताया कि गिलौला थाना क्षेत्र के तिलक पुर मोड़ निवासी हरि नारायण तिवारी के पुत्र छोटू उर्फ धर्मेंद्र की हत्या करके शव को 6 मई 2011 को महजिदिया नहर के पास फेंक दिया गया था. उसके सिर में चोट के गंभीर निशान थे. उन्होंने बताया कि इस मामले में हरि नारायण तिवारी की तहरीर पर बहराइच जिले के पयागपुर क्षेत्र के सचाली गांव निवासी पप्पू उर्फ तीर्थ राज मिश्रा व गोंडा जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र के अहिया चेत गांव निवासी जलादुद्दीन के विरूद्ध गिलौला थाने में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया. गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई.
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