नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनवरी 2023 के कंझावला हिट एंड रन मामले में आरोपी कृष्ण की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. कृष्ण पर हत्या का आरोप लगाया गया है. यह मामला 1 जनवरी, 2023 की सुबह एक लड़की को घसीटने से संबंधित है. न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
इससे पहले निचली अदालत ने 6 मई, 2023 को खारिज कर दिया था. अभियुक्त कृष्ण की ओर से अधिवक्ता जेपी सिंह ने जमानत याचिका दायर की है. आरोपी जनवरी 2023 से हिरासत में है. रोहिणी जिला न्यायालय ने 27 जुलाई, 2023 को चार आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश के आरोप तय करने का निर्देश दिया. तीन अन्य आरोपियों पर सबूत नष्ट करने, आरोपियों को शरण देने और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं.
अदालत ने अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ धारा 302 (हत्या) 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (पनाह देना), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) आईपीसी के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था. जबकि अदालत ने दीपक खन्ना, आशुतोष भारद्वाज और अंकुश के खिलाफ धारा 201, 212, 182 (लोक सेवक को गलत जानकारी देना), 34 आईपीसी के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था. हालांकि, इन तीनों को धारा 120 बी आईपीसी से मुक्त कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त, अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा भी लगाई गई थी.
दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल 2023 को सात आरोपियों के खिलाफ हत्या आदि की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.आरोप तय होने के बाद मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है. इस मामले में 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की दरम्यानी रात को सुल्तानपुरी इलाके में एक लड़की को कथित तौर पर एक कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीटती रही.
दिल्ली पुलिस ने प्रस्तुत किया था कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, गवाह के बयान और आरोपियों की मोबाइल लोकेशन सहित पर्याप्त सबूत हैं. 13 अप्रैल 2023 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया. दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल को 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा लगाई थी. इस मामले में कुल सात आरोपी हैं. मामले में तीन आरोपी जमानत पर हैं. दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों मनोज, मिथुन, कृष्ण और अमित के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने, साजिश और अन्य धाराएं लगाई थी.
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