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हिमाचल लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल पास, विपक्ष ने की थी सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग - HP LAND CEILING ACT AMENDMENT BILL

हिमाचल विधानसभा में लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल पास हो गया. वहीं, विपक्ष ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की थी.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 20, 2024, 6:47 PM IST

Updated : Dec 20, 2024, 7:09 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास सहित अन्य धार्मिक संस्थाओं को लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर छूट देने का रास्ता साफ कर दिया है. विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल पास हो गया है. हालांकि, विपक्ष इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने की वकालत कर रहा था.

लैंड सीलिंग एक्ट पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "इस बिल के संदर्भ में हमने बात तो विधानसभा सत्र में सदन में रखी है. संस्था के लिए सदन के अंदर जो संशोधन किया गया है, हमने उसका विरोध नहीं किया है. जिन शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं. मदद करने से ज्यादा मुख्यमंत्री राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं".

जयराम ठाकुर ने कहा कि एक्ट के माध्यम से एक संस्था को लाभ देने की जगह कहीं ऐसी चीज ना आ जाए, जिसमें जो संस्थाएं चैरिटी की बात तो करती है, लेकिन चैरिटी के नाम पर काम बहुत ज्यादा नहीं होता है. वह भी अगर जमीन इस प्रकार से बेचने लग जाए तो स्वाभाविक रूप से वह इस अमेंडमेंट के इस एक्ट की स्पिरिट के खिलाफ जाता है और इसलिए हमने सिर्फ एक ही बात कही कि हमारे लिए सबसे ऊपर प्रदेश हित है. प्रदेश हित की इस बात को लेकर हमने कहा है कि जल्दबाजी मत करिए सिलेक्ट कमेटी को इस बिल को दीजिए. सिलेक्ट कमेटी में अगर यह जाता है तो हम इसके और भी कुछ रास्ते निकाल सकते हैं.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

जयराम ने कहा कि जब चर्चा होती है और भी कुछ रास्ते निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ऐसे कर रहे थे कि जैसे कि राधा स्वामी सत्संग के लिए उस जमीन के एक्ट के अमेंडमेंट के साथ सत्संग पूरा ही उनके नाम हो जाएगा. नेता विपक्ष ने कहा कि मदद करने का, उसका जिक्र इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे आपने पूरी संस्था ही खरीद ली है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा में लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल पास, राधा स्वामी सत्संग ब्यास समेत अन्य धार्मिक संस्थाओं को छूट का रास्ता साफ

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास सहित अन्य धार्मिक संस्थाओं को लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर छूट देने का रास्ता साफ कर दिया है. विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल पास हो गया है. हालांकि, विपक्ष इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने की वकालत कर रहा था.

लैंड सीलिंग एक्ट पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "इस बिल के संदर्भ में हमने बात तो विधानसभा सत्र में सदन में रखी है. संस्था के लिए सदन के अंदर जो संशोधन किया गया है, हमने उसका विरोध नहीं किया है. जिन शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं. मदद करने से ज्यादा मुख्यमंत्री राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं".

जयराम ठाकुर ने कहा कि एक्ट के माध्यम से एक संस्था को लाभ देने की जगह कहीं ऐसी चीज ना आ जाए, जिसमें जो संस्थाएं चैरिटी की बात तो करती है, लेकिन चैरिटी के नाम पर काम बहुत ज्यादा नहीं होता है. वह भी अगर जमीन इस प्रकार से बेचने लग जाए तो स्वाभाविक रूप से वह इस अमेंडमेंट के इस एक्ट की स्पिरिट के खिलाफ जाता है और इसलिए हमने सिर्फ एक ही बात कही कि हमारे लिए सबसे ऊपर प्रदेश हित है. प्रदेश हित की इस बात को लेकर हमने कहा है कि जल्दबाजी मत करिए सिलेक्ट कमेटी को इस बिल को दीजिए. सिलेक्ट कमेटी में अगर यह जाता है तो हम इसके और भी कुछ रास्ते निकाल सकते हैं.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

जयराम ने कहा कि जब चर्चा होती है और भी कुछ रास्ते निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ऐसे कर रहे थे कि जैसे कि राधा स्वामी सत्संग के लिए उस जमीन के एक्ट के अमेंडमेंट के साथ सत्संग पूरा ही उनके नाम हो जाएगा. नेता विपक्ष ने कहा कि मदद करने का, उसका जिक्र इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे आपने पूरी संस्था ही खरीद ली है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा में लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल पास, राधा स्वामी सत्संग ब्यास समेत अन्य धार्मिक संस्थाओं को छूट का रास्ता साफ

Last Updated : Dec 20, 2024, 7:09 PM IST
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