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एचयूएफ शेयर्स के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को लेकर पद्मनाभ सिंह से मांगा जवाब - HUF Shares Case

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2024, 8:50 PM IST

Answer sought from Padmanabh Singh, जयपुर जिला न्यायालय महानगर प्रथम ने पूर्व राजपरिवार के एचयूएफ शेयर्स के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के खिलाफ दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. वहीं, कोर्ट ने पद्मनाभ सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Answer sought from Padmanabh Singh
पद्मनाभ सिंह से मांगा जवाब (ETV BHARAT JAIPUR)

जयपुर. जिला न्यायालय महानगर प्रथम ने पूर्व राजपरिवार के एचयूएफ शेयर्स के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के खिलाफ दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पद्मनाभ सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने यह आदेश सवाई मानसिंह की दोहित्री उर्वसी देवी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता रामजी लाल गुप्ता ने अदालत को बताया कि पद्मनाभ सिंह ने पूर्व में 15 शेयर्स के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को लेकर अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें एचयूएफ के कुछ शेयर्स भी शामिल थे.

इस पर उर्वसी देवी के विरोध करने पर इन शेयर्स को सूची से हटा दिया गया. वहीं, अदालत ने 22 अगस्त, 2012 को शेष शेयर्स का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया था. ऐसे में उर्वसी देवी ने अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए केस से अलग हो गई. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि इसके बाद इन एचयूएफ के शेयर्स को लेकर पद्मनाभ सिंह ने पुन: प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उर्वसी देवी सहित अन्य को पक्षकार नहीं बताया गया.

इसे भी पढ़ें - 'जॉली एलएलबी 3': कोर्ट में लगी 3 अर्जियों पर 18 को होगी सुनवाई, जानिए कौनसी हैं ये तीन अर्जियां - Jolly LLB 3 Case In Court

इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अदालत ने पद्मनाभ सिंह के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि यह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के दौरान याचिकाकर्ता के पक्ष को नहीं सुना गया. इसके अलावा ये शेयर्स दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे की विवादित संपत्तियों में शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त रिसीवर की अभिरक्षा में है. ऐसे में इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पद्मनाभ सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. जिला न्यायालय महानगर प्रथम ने पूर्व राजपरिवार के एचयूएफ शेयर्स के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के खिलाफ दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पद्मनाभ सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने यह आदेश सवाई मानसिंह की दोहित्री उर्वसी देवी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता रामजी लाल गुप्ता ने अदालत को बताया कि पद्मनाभ सिंह ने पूर्व में 15 शेयर्स के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को लेकर अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें एचयूएफ के कुछ शेयर्स भी शामिल थे.

इस पर उर्वसी देवी के विरोध करने पर इन शेयर्स को सूची से हटा दिया गया. वहीं, अदालत ने 22 अगस्त, 2012 को शेष शेयर्स का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया था. ऐसे में उर्वसी देवी ने अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए केस से अलग हो गई. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि इसके बाद इन एचयूएफ के शेयर्स को लेकर पद्मनाभ सिंह ने पुन: प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उर्वसी देवी सहित अन्य को पक्षकार नहीं बताया गया.

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इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अदालत ने पद्मनाभ सिंह के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि यह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के दौरान याचिकाकर्ता के पक्ष को नहीं सुना गया. इसके अलावा ये शेयर्स दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे की विवादित संपत्तियों में शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त रिसीवर की अभिरक्षा में है. ऐसे में इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पद्मनाभ सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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