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आईएनएक्स मीडिया डील मामला: पी. चिदंबरम की दलीलें शुरू करने पर रोक की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी - INX MEDIA DEAL CASE

-जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने जारी किया नोटिस. -अगली सुनवाई 29 नवंबर को.

आईएनएक्स मीडिया डील मामले में चिदंबरम की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट की सीबीआई को नोटिस जारी
आईएनएक्स मीडिया डील मामले में चिदंबरम की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट की सीबीआई को नोटिस जारी (Etv bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 18, 2024, 9:52 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप में बहस टालने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस मामले की जांच अभी लंबित है, ऐसे में आरोप तय करने पर दलीलें कैसे शुरू की जा सकती हैं. लूथरा की इस दलील का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि रिश्वत लेने के पर्याप्त साक्ष्य हैं. ऐसे में आरोप तय करने पर दलीलें इस आधार पर नहीं रोकी जानी चाहिए कि जांच अभी लंबित है.

शिकायत पर दर्ज की गई थी एफआईआर: मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद ईडी ने 18 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे.

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लिया संज्ञान: इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं. बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 24 मार्च, 2021 को आईएनएक्स मीडिया डील मामले में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

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नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप में बहस टालने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस मामले की जांच अभी लंबित है, ऐसे में आरोप तय करने पर दलीलें कैसे शुरू की जा सकती हैं. लूथरा की इस दलील का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि रिश्वत लेने के पर्याप्त साक्ष्य हैं. ऐसे में आरोप तय करने पर दलीलें इस आधार पर नहीं रोकी जानी चाहिए कि जांच अभी लंबित है.

शिकायत पर दर्ज की गई थी एफआईआर: मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद ईडी ने 18 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे.

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लिया संज्ञान: इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं. बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 24 मार्च, 2021 को आईएनएक्स मीडिया डील मामले में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

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