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हल्द्वानी हिंसा में जले वाहनों का मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? जान लें क्या हैं शर्तें, किन नियमों के तहत मिलेगा पैसा - Haldwani violence ​

nsurance claim for vehicles burnt in violence,Haldwani violence हल्द्वानी हिंसा में उद्रवियों ने कड़ी गाड़ियों में आग लगा दी. इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए. ऐसे में इन वाहनों को इंश्योरेंस कैसे क्लेम किया जा सकता है इसे लेकर सभी परेशान हैं. आइये आपको बताते हैं इसके लिए क्या नियम शर्ते हैं.

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हल्द्वानी हिंसा में जले वाहनों का मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 16, 2024, 4:01 PM IST

Updated : Feb 16, 2024, 8:30 PM IST

हल्द्वानी हिंसा में जले वाहनों का मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?

हल्द्वानी: बनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर पथराव कर उनको घायल करने के साथ-साथ आगजनी और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर निजी और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया. बनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने करीब 100 छोटी-बड़ी गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया. 50 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त भी किया गया है. ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए लोग इधर-उधर भटक रहे हैं.

शहर में अफवाह फैली हुई है कि अगर वाहनों का इंश्योरेंस भी है तो भी हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा. इंश्योरेंस कंपनियां इसका खंडन कर रही हैं. इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय प्रबंधक बीएस ग्वाल बताया हिंसा और उपद्रव के दौरान अगर वाहन को किसी तरह का नुकसान होता है तो नियम के तहत कार्रवाई कर इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं.

नियम के तहत हिंसा और दंगे में में यदि आपकी कार या बाइक या अन्य वाहन को नुकसान पहुंचता है तो आप भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी से आसानी से क्लेम कर सकते हैं. इससे जुड़ी कुछ नियम व शर्तें हैं जिसका आपको पालन करना होता है. बता दें दंगों से होने वाले नुकसान को कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है. अगर आपने ये इंश्योरेंस पाॅलिसी ली है तो कंपनी आपको नुकसान की भरपाई करेगी. यहां ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपने वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर किया है तो इसमें आपके वाहन को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को कवर नहीं किया जाता है. नुकसान के इंश्योरेंस क्लेम के लिए फर्स्ट पार्टी होना आवश्यक है.

इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उत्तराखंड मंडलीय प्रबंधक बीएस ग्वाल बताया इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए एफआईआर आवश्यक है. इंश्योरेंस क्लेम करते समय एफआईआर की कॉपी, गाड़ी का चेसिस नंबर, नंबर प्लेट कंपनी को देना होगा. नुकसान के मामलों में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा गाड़ी की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के अनुसार भुगतान करती है.
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हल्द्वानी हिंसा में जले वाहनों का मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?

हल्द्वानी: बनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर पथराव कर उनको घायल करने के साथ-साथ आगजनी और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर निजी और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया. बनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने करीब 100 छोटी-बड़ी गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया. 50 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त भी किया गया है. ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए लोग इधर-उधर भटक रहे हैं.

शहर में अफवाह फैली हुई है कि अगर वाहनों का इंश्योरेंस भी है तो भी हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा. इंश्योरेंस कंपनियां इसका खंडन कर रही हैं. इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय प्रबंधक बीएस ग्वाल बताया हिंसा और उपद्रव के दौरान अगर वाहन को किसी तरह का नुकसान होता है तो नियम के तहत कार्रवाई कर इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं.

नियम के तहत हिंसा और दंगे में में यदि आपकी कार या बाइक या अन्य वाहन को नुकसान पहुंचता है तो आप भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी से आसानी से क्लेम कर सकते हैं. इससे जुड़ी कुछ नियम व शर्तें हैं जिसका आपको पालन करना होता है. बता दें दंगों से होने वाले नुकसान को कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है. अगर आपने ये इंश्योरेंस पाॅलिसी ली है तो कंपनी आपको नुकसान की भरपाई करेगी. यहां ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपने वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर किया है तो इसमें आपके वाहन को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को कवर नहीं किया जाता है. नुकसान के इंश्योरेंस क्लेम के लिए फर्स्ट पार्टी होना आवश्यक है.

इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उत्तराखंड मंडलीय प्रबंधक बीएस ग्वाल बताया इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए एफआईआर आवश्यक है. इंश्योरेंस क्लेम करते समय एफआईआर की कॉपी, गाड़ी का चेसिस नंबर, नंबर प्लेट कंपनी को देना होगा. नुकसान के मामलों में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा गाड़ी की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के अनुसार भुगतान करती है.
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Last Updated : Feb 16, 2024, 8:30 PM IST
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