इंदौर. जिले की स्पेशल कोर्ट ने भाजपा की वार्ड क्रमांक-44 की पार्षद निशा देवरिया (Nisha Deoriya) का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है. चुनाव में नामांकन के दौरान भाजपा पार्षद निशा देवरिया द्वारा गलत जानकारी दी गई थी, जिसे लेकर कांग्रेस उम्मीदवार नंदनी मिश्रा ने कोर्ट का रुख किया था. इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट में मामला चला और आरोपों को सही पाते हुए फैसला सुनाया गया.
मकान के बारे में दी थी गलत जानकारी
दरअसल, भाजपा पार्षद निशा देवरिया ने नामांकन (nominations) के दौरान शपथ पत्र में अपने मकान के बारे में जानकारी छुपाई थी. साथ ही शपथ पत्र में यह लिखा था कि उनका 200 वर्ग फीट का टीन शेड का एक मकान है और वे उसी हिसाब से संपत्ति कर जमा करती हैं. जबकि वास्तव में उनका मकान 1600 वर्ग फीट का है और रजिस्ट्री भी इतने ही एरिया की है. साथ ही निशा देवरिया और उनके पति के कुल पांच मकान की भी गलत जानकारी नामांकन के दौरान दी गई थी.
Read more - बंदूक लेकर मीडियाकर्मी के घर घुसा कांग्रेस का पूर्व पार्षद, जमकर की मारपीट, सामने आया ये वीडियो |
कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
इस पूरे मामले को लेकर विशेष अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ ने भाजपा पार्षद निशा देवरिया का चुनाव शून्य घोषित कर कांग्रेस उम्मीदवार नंदनी मिश्रा को उनकी जगह पार्षद घोषित कर दिया है. फिलहाल इस पूरे फैसला आने के बाद भाजपा पार्षद का कहना है कि वह हाईकोर्ट का रुख करेंगी और पूरे मामले को हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगी.