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इंदौर के पिपलेश्वर मंदिर में चोरी, नए कानून के तहत मामला दर्ज, जानिए क्या है सजा का प्रावधान - Indore Pipleshwar temple Theft - INDORE PIPLESHWAR TEMPLE THEFT

इंदौर जिले के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल में चोरी की वारदात हुई है. पुलिस ने इंदौर में पहली बार भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आपको बता दें कि बीएनएस के तहत धार्मिक स्थलों में चोरी के मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.

INDORE PIPLESHWAR TEMPLE THEFT
इंदौर के पिपलेश्वर मंदिर में हुई चोरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 3, 2024, 6:59 PM IST

इंदौर। भारतीय दंड संहिता में मंदिरों में चोरी होने को लेकर अलग से प्रावधान नहीं था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इस मामले को लेकर नया कानून लागू कर दिया गया है. इसी कड़ी में इंदौर पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत ही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इंदौर के पिपलेश्वर मंदिर में हुई चोरी (Etv Bharat)

पिपलेश्वर मंदिर में हुई चोरी की वारदात

अभी तक धार्मिक स्थलों में चोरी को लेकर पुलिस सामान्य चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लेती थी, लेकिन 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता में धार्मिक स्थलों में चोरी को लेकर एक नया कानून लागू कर दिया गया है. इसी बीच इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में प्राचीन पिपलेश्वर मंदिर में एक चोरी की घटना हुई. सूचना पाते ही पुलिस ने मंदिर समिति के प्रबंधक अश्विन शर्मा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के द्वारा चेक किए गए हैं.

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बता दें कि यह पहला मामला है जब मंदिर में चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है. फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि ''प्राचीन पिपलेश्वर मंदिर में चोरी हुई है. भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है. बीएनएस के तहत धार्मिक स्थलों में चोरी पर 7 साल सजा का प्रावधान है. यह इंदौर कमिश्नरेट का पहला मामला है, जब धार्मिक स्थलों में चोरी के मामले में इस नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया हो. मंदिर के अंदर रखे हुए पीतल के घंटे सहित अन्य सामान चुराकर अज्ञात चोर फरार हो गया है. सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ''

इंदौर। भारतीय दंड संहिता में मंदिरों में चोरी होने को लेकर अलग से प्रावधान नहीं था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इस मामले को लेकर नया कानून लागू कर दिया गया है. इसी कड़ी में इंदौर पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत ही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इंदौर के पिपलेश्वर मंदिर में हुई चोरी (Etv Bharat)

पिपलेश्वर मंदिर में हुई चोरी की वारदात

अभी तक धार्मिक स्थलों में चोरी को लेकर पुलिस सामान्य चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लेती थी, लेकिन 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता में धार्मिक स्थलों में चोरी को लेकर एक नया कानून लागू कर दिया गया है. इसी बीच इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में प्राचीन पिपलेश्वर मंदिर में एक चोरी की घटना हुई. सूचना पाते ही पुलिस ने मंदिर समिति के प्रबंधक अश्विन शर्मा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के द्वारा चेक किए गए हैं.

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बता दें कि यह पहला मामला है जब मंदिर में चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है. फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि ''प्राचीन पिपलेश्वर मंदिर में चोरी हुई है. भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है. बीएनएस के तहत धार्मिक स्थलों में चोरी पर 7 साल सजा का प्रावधान है. यह इंदौर कमिश्नरेट का पहला मामला है, जब धार्मिक स्थलों में चोरी के मामले में इस नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया हो. मंदिर के अंदर रखे हुए पीतल के घंटे सहित अन्य सामान चुराकर अज्ञात चोर फरार हो गया है. सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ''

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