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चुनाव आयोग सख्त! लोकसभा प्रत्याशी संभल कर करें खर्च, गड़बड़ होने पर जीतने के बाद भी नहीं बन पाएंगे सांसद - Election commission instructions - ELECTION COMMISSION INSTRUCTIONS

Election commission instructions: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और पार्टियों को जरूरी निर्देश दिए हैं. चुनाव की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाने और पार्टियों के प्रचार पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है.

चुनाव आयोग
चुनाव आयोग (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 19, 2024, 2:27 PM IST

Updated : May 19, 2024, 4:44 PM IST

अपूर्व देवगन, निर्वाचन अधिकारी मंडी (ETV Bharat)

मंडी: लोकसभा का चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बड़ी चुनावी रैलियों की तैयारियां भी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं. इन बड़ी रैलियों को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जो भी बड़ी रैलियां होंगी, उनमें अगर प्रत्याशियों के होर्डिंग, पोस्टर या अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री इस्तेमाल की जाती है तो उस रैली का सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा. प्रत्याशी का नाममात्र लेने पर भी यह सारा खर्च उसी के खाते में जोड़ दिया जाएगा.

निर्वाचन अधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टार प्रचारकों द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी किसी भी रैली का खर्च उस प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाता है जिसमें उस प्रत्याशी विशेष के लिए प्रचार किया जा रहा हो. उन्होंने बताया कि यह जानकारी सभी प्रत्याशियों को दे दी गई है. चुनाव पर अधिकतर 95 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है अगर इससे ज्यादा की राशि खर्च की गई और अगर प्रत्याशी चुनाव भी जीत जाता है तो उसके बाद भी उसकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान चुनाव आयोग के पास है.

निर्वाचन अधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाने और पार्टियों के प्रचार पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है. हर चुनावी गतिविधि की सारी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है ताकि भविष्य में जो भी कार्रवाई हो वह तथ्यों पर आधारित हो. जिले के सभी उपमंडलाधिकारियों की देख-रेख में यह सर्विलांस टीमें कार्य कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में मतदाताओं की फाइनल सूची तैयार, 57 लाख से अधिक वोटर्स डालेंगे वोट

अपूर्व देवगन, निर्वाचन अधिकारी मंडी (ETV Bharat)

मंडी: लोकसभा का चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बड़ी चुनावी रैलियों की तैयारियां भी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं. इन बड़ी रैलियों को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जो भी बड़ी रैलियां होंगी, उनमें अगर प्रत्याशियों के होर्डिंग, पोस्टर या अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री इस्तेमाल की जाती है तो उस रैली का सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा. प्रत्याशी का नाममात्र लेने पर भी यह सारा खर्च उसी के खाते में जोड़ दिया जाएगा.

निर्वाचन अधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टार प्रचारकों द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी किसी भी रैली का खर्च उस प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाता है जिसमें उस प्रत्याशी विशेष के लिए प्रचार किया जा रहा हो. उन्होंने बताया कि यह जानकारी सभी प्रत्याशियों को दे दी गई है. चुनाव पर अधिकतर 95 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है अगर इससे ज्यादा की राशि खर्च की गई और अगर प्रत्याशी चुनाव भी जीत जाता है तो उसके बाद भी उसकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान चुनाव आयोग के पास है.

निर्वाचन अधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाने और पार्टियों के प्रचार पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है. हर चुनावी गतिविधि की सारी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है ताकि भविष्य में जो भी कार्रवाई हो वह तथ्यों पर आधारित हो. जिले के सभी उपमंडलाधिकारियों की देख-रेख में यह सर्विलांस टीमें कार्य कर रही हैं.

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Last Updated : May 19, 2024, 4:44 PM IST
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