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हाईकोर्ट के आदेश, बिना अदालत की स्पष्ट अनुमति के न किया जाए एसपी बद्दी इल्मा अफरोज का तबादला, जानिए क्या है मामला - Himachal High Court - HIMACHAL HIGH COURT

Himachal HC on SP Baddi Transfer: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस जिला बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज के तबादले पर रोक लगा दी है. कोर्ट की अनुमति के बिना एसपी बद्दी का तबादला नहीं किया जा सकेगा. एसपी बद्दी पर हाईकोर्ट ने की क्या टिप्पणी? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Himachal HC on SP Baddi Transfer
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 12, 2024, 10:31 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के तहत पुलिस जिला बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज का तबादला हाईकोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. हाईकोर्ट ने एक मामले में पुलिस की निष्पक्ष जांच न होने के आरोप में कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने पुलिस जिला बद्दी के तहत आने वाले पुलिस स्टेशनों के कामकाज में गंभीर गड़बड़ियां पाई हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि वहां एसपी बद्दी ही एकमात्र पुलिस अफसर हैं, जिन पर अदालत भरोसा कर सकती है.

क्या है मामला?

दरअसल, दो मामले आपस में जुड़े हुए हैं. एक महिला से बदसलूकी होती है और उस मामले में बद्दी पुलिस पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगा. इस आरोप पर हिमाचल हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े तथ्यों व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद यह जाहिर होता है कि पुलिस जिला बद्दी के पुलिस स्टेशनों के कामकाज में कुछ गंभीर गड़बड़ी है. अदालत ने इस गड़बड़ी के लिए वहां तैनात कई अफसरों व पुलिस कर्मचारियों का लंबे समय का कार्यकाल पाया है.

इन पुलिस कर्मियों की कोर्ट ने मांगी सूची

अदालत ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि पुलिस जिला बद्दी में कई अधिकारियों/कर्मचारियों का अपने संबंधित स्थानों पर असाधारण रूप से लंबा कार्यकाल रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने एसपी पुलिस जिला बद्दी इल्मा अफरोज को निर्देश दिया कि वे अपने यहां तैनात उन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची अदालत को उपलब्ध कराएं, जिन्होंने पुलिस जिला बद्दी में तीन साल से अधिक समय पूरा कर लिया है.

एसपी बद्दी के तबादले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि एसपी बद्दी वहां पर अकेली ऐसी अफसर हैं, जिन पर फिलहाल अदालत भरोसा कर सकती है. ऐसे में उनका तबादला न किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि वहां तैनात अन्य सीनियर अधिकारियों को पहले ही अदालत ने स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, लेकिन एसपी का तबादला न किया जाए. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अधीक्षक जिला बद्दी से इस मामले की प्रगति की निगरानी के लिए निजी रूप से जिम्मेदार होंगी. साथ ही आदेश दिए कि हाईकोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना इल्मा अफरोज को पुलिस जिला बद्दी से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: शैक्षणिक सत्र के बीच न किया जाए शिक्षकों का तबादला, हाईकोर्ट का हिमाचल सरकार को आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के तहत पुलिस जिला बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज का तबादला हाईकोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. हाईकोर्ट ने एक मामले में पुलिस की निष्पक्ष जांच न होने के आरोप में कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने पुलिस जिला बद्दी के तहत आने वाले पुलिस स्टेशनों के कामकाज में गंभीर गड़बड़ियां पाई हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि वहां एसपी बद्दी ही एकमात्र पुलिस अफसर हैं, जिन पर अदालत भरोसा कर सकती है.

क्या है मामला?

दरअसल, दो मामले आपस में जुड़े हुए हैं. एक महिला से बदसलूकी होती है और उस मामले में बद्दी पुलिस पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगा. इस आरोप पर हिमाचल हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े तथ्यों व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद यह जाहिर होता है कि पुलिस जिला बद्दी के पुलिस स्टेशनों के कामकाज में कुछ गंभीर गड़बड़ी है. अदालत ने इस गड़बड़ी के लिए वहां तैनात कई अफसरों व पुलिस कर्मचारियों का लंबे समय का कार्यकाल पाया है.

इन पुलिस कर्मियों की कोर्ट ने मांगी सूची

अदालत ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि पुलिस जिला बद्दी में कई अधिकारियों/कर्मचारियों का अपने संबंधित स्थानों पर असाधारण रूप से लंबा कार्यकाल रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने एसपी पुलिस जिला बद्दी इल्मा अफरोज को निर्देश दिया कि वे अपने यहां तैनात उन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची अदालत को उपलब्ध कराएं, जिन्होंने पुलिस जिला बद्दी में तीन साल से अधिक समय पूरा कर लिया है.

एसपी बद्दी के तबादले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि एसपी बद्दी वहां पर अकेली ऐसी अफसर हैं, जिन पर फिलहाल अदालत भरोसा कर सकती है. ऐसे में उनका तबादला न किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि वहां तैनात अन्य सीनियर अधिकारियों को पहले ही अदालत ने स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, लेकिन एसपी का तबादला न किया जाए. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अधीक्षक जिला बद्दी से इस मामले की प्रगति की निगरानी के लिए निजी रूप से जिम्मेदार होंगी. साथ ही आदेश दिए कि हाईकोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना इल्मा अफरोज को पुलिस जिला बद्दी से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा.

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