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मानहानि मामले में सीएम सुक्खू को एकतरफा राहत देने से हाइकोर्ट का इनकार, 16 मई को होगी नोटिस पर सुनवाई - High Court Notice to CM Sukhu - HIGH COURT NOTICE TO CM SUKHU

High Court Notice to CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल हाईकोर्ट ने मानहानि केस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नोटिस जारी किया है. बीजेपी नेता सुधीर शर्मा ने सीएम पर मानहानि का केस किया था. जिसकी सुनवाई 16 मई को होने वाली है.

HIGH COURT NOTICE TO CM SUKHU
मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने सीएम सुक्खू को भेजा नोटिस (फोटो- ईटीवी भारत रिपोर्टर)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 4, 2024, 1:38 PM IST

शिमला: बीजेपी नेता सुधीर शर्मा की तरफ से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दाखिल किये गए मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने सीएम को नोटिस जारी किया है. अदालत 16 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य मामले की सुनवाई करेंगे. गौरतलब है कि सीएम सुक्खू ने कुटलैहड़ में एक जनसभा में कांग्रेस के बागी विधायकों को लेकर बयान दिया था कि ये एमएलए 15-15 करोड़ में बिके थे. सुधीर शर्मा ने इस बयान को अपनी मानहानि बताया और 5 करोड़ का दावा किया था. इसी मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. मामले की सुनवाई को लेकर अदालत ने मीडिया में चार और पांच अप्रैल 2024 को प्रकाशित खबरों को आधार बनाया गया है. इस मामले को 25 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट के समक्ष दायर किया गया है.

अदालत ने कहा कि विवादित समाचार के प्रकाशकों को प्रतिवादी बनाए बगैर आवेदन की गुणवत्ता को लेकर विचार करना अति आवश्यक है. प्रतिवादी को सुने बगैर इस मामले में एक पक्षीय अंतरिम राहत दिया जाना कानूनी तौर पर वाजिब नहीं होगा. न्यायालय ने अंतरिम राहत दिए जाने बाबत दायर किए गए आवेदन पर फिलहाल मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किए हैं और मामले पर सुनवाई 16 मई 2024 को निर्धारित की है.

क्या है सुधीर शर्मा की दलील

  • सुधीर शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार-बार उन पर कीचड़ उछाला है. कई अपमानजनक टिप्पणियां की है. जिससे उनकी मानहानि हुई है.
  • सुधीर शर्मा की ओर से दायर मामले के अनुसार सुक्खू ने उनपर पर कई झूठे आरोप और गलत टिप्पणियां की हैं.
  • सुधीर शर्मा की दलील है कि उन पर 15 करोड़ में बिकने के झूठे आरोप लगाए गए और सबूत होने की बात फैलाई, परंतु सीएम एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं.

मुख्यमंत्री के बयान बाकायदा अखबार और टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक प्रकाशित और प्रसारित हुए हैं. जिससे सुधीर शर्मा के अनुसार उनकी छवि, प्रतिष्ठा और मान की हानि हुई है. इसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पर पांच करोड़ की मानहानि का दावा किया गया है. सुधीर शर्मा ने इससे पहले एक लीगल नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री से माफी मांगने और मुआवजे के तौर पर पांच करोड़ रुपये की मांग की थी. फिलहाल अब मामले की सुनवाई 16 मई को होगी.

ये भी पढ़ें: 15-15 करोड़ रुपये में बिके बागी विधायक और निर्दलीय, सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

ये भी पढ़ें: मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहले लगाया था 15-15 करोड़ रुपये लेने का आरोप, अब बताया कहां रखे थे पैसे

शिमला: बीजेपी नेता सुधीर शर्मा की तरफ से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दाखिल किये गए मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने सीएम को नोटिस जारी किया है. अदालत 16 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य मामले की सुनवाई करेंगे. गौरतलब है कि सीएम सुक्खू ने कुटलैहड़ में एक जनसभा में कांग्रेस के बागी विधायकों को लेकर बयान दिया था कि ये एमएलए 15-15 करोड़ में बिके थे. सुधीर शर्मा ने इस बयान को अपनी मानहानि बताया और 5 करोड़ का दावा किया था. इसी मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. मामले की सुनवाई को लेकर अदालत ने मीडिया में चार और पांच अप्रैल 2024 को प्रकाशित खबरों को आधार बनाया गया है. इस मामले को 25 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट के समक्ष दायर किया गया है.

अदालत ने कहा कि विवादित समाचार के प्रकाशकों को प्रतिवादी बनाए बगैर आवेदन की गुणवत्ता को लेकर विचार करना अति आवश्यक है. प्रतिवादी को सुने बगैर इस मामले में एक पक्षीय अंतरिम राहत दिया जाना कानूनी तौर पर वाजिब नहीं होगा. न्यायालय ने अंतरिम राहत दिए जाने बाबत दायर किए गए आवेदन पर फिलहाल मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किए हैं और मामले पर सुनवाई 16 मई 2024 को निर्धारित की है.

क्या है सुधीर शर्मा की दलील

  • सुधीर शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार-बार उन पर कीचड़ उछाला है. कई अपमानजनक टिप्पणियां की है. जिससे उनकी मानहानि हुई है.
  • सुधीर शर्मा की ओर से दायर मामले के अनुसार सुक्खू ने उनपर पर कई झूठे आरोप और गलत टिप्पणियां की हैं.
  • सुधीर शर्मा की दलील है कि उन पर 15 करोड़ में बिकने के झूठे आरोप लगाए गए और सबूत होने की बात फैलाई, परंतु सीएम एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं.

मुख्यमंत्री के बयान बाकायदा अखबार और टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक प्रकाशित और प्रसारित हुए हैं. जिससे सुधीर शर्मा के अनुसार उनकी छवि, प्रतिष्ठा और मान की हानि हुई है. इसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पर पांच करोड़ की मानहानि का दावा किया गया है. सुधीर शर्मा ने इससे पहले एक लीगल नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री से माफी मांगने और मुआवजे के तौर पर पांच करोड़ रुपये की मांग की थी. फिलहाल अब मामले की सुनवाई 16 मई को होगी.

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