शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सेशन का आज मंगलवार को छठा दिन है. 27 अगस्त से 9 सितंबर तक चलने वाले मानसून सत्र में आज सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे से शुरू होगी. ऐसे में प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहले विपिन परमार का सरकारी कार्यालय को लेकर सदन में सवाल गूंजेगा. इसके बाद राकेश कालिया के भवन निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर सदन में चर्चा होगी. वहीं नीरज नायर ने डायलिसिस मशीन को लेकर सवाल पूछा है.
सदन में गूंजेंगे ये मामले
इसी तरह से सदन में रिक्त पद, कीटनाशक दवाइयां, मेडिकल डिवाइस, अवैध खनन, सड़क मरम्मत, आपराधिक मामले, राज्य चयन आयोग, आगजनी की घटनाएं, नशा तस्करी मामले, आपदा से नुकसान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निशुल्क पानी, बिजली खंबे, पार्किंग स्थल, पासपोर्ट कार्यालय, राशन डिपो व स्मार्ट मीटर जैसे कई सवालों की गूंज सुनाई देगी. इसी तरह सदन में आज नियम-67 और नियम-130 के तहत भी प्रस्ताव पर चर्चा होगी. प्रश्नकाल में तारांकित व अतारांकित दोनों को मिलाकर कुल 91 सवाल लिस्टेड हैं. इनमें 63 सवाल तारांकित हैं.
सभा पटल पर रखे जाएंगे ये कागजात
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश का पहला विधान और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम का 49वां वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखेगें.
इसके अलावा कृषि मंत्री चन्द्र कुमार, हिमाचल प्रदेश गौजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019 की धारा 30 के तहत हिमाचल प्रदेश गौजातीय प्रजनन अधिनियम (गौजातीय वीर्य के उत्पादन, विक्रय और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विनियमन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या एएचवाई- ए(3)-3/2018-पी-1, दिनांक 11.10.2023 द्वारा अधिसूचित और शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.11.2023 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेगें. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, तहसीलदार, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्या इन्ड-ए (ए)3-2/2024, दिनांक 05.08.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेगें. वहीं, नगर और ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, अधिनियम, 2013 की धारा-139 (1) के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, 2017- 18, 2018-19, 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेगें.
नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
बिक्रम सिंह, "ब्यास नदी से बड़सर के लिए पेयजल योजना" पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे. इसके अलावा नियम-130 के तहत कुलदीप सिंह राठौर "राज्य लेखा परीक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों/ निजी विश्वविद्यालयों स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, निगमों, बोर्डों और अन्य स्वायत्त संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा" प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित न करने या देरी से करने बारे प्रस्ताव रखेंगे. वहीं, जीत राम कटवाल "प्रदेश की ऊर्जा/जल विद्युत नीति" पर प्रस्ताव रखेंगे.