नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को करने का आदेश दिया है.
बता दें कि, आप विधायक प्रकाश जरवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर कर मामले को कम करने वाले कुछ साक्ष्य रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मांगी है. कोर्ट ने उनके वकील से उचित प्रारूप में आवेदन दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई 30 सितंबर को सुबह 11.30 बजे होगी. डॉक्टर राजेंद्र सिंह आत्महत्या मामले में जरवाल को दोषी ठहराया गया था. उनका मामला आरोपों पर बहस के चरण में है.
AAP MLA Prakash Jarwal case | Delhi: AAP MLA Prakash Jarwal moves an application before Rouse Avenue Court, seeking permission to place on record some evidence emphasising mitigating circumstances.
— ANI (@ANI) September 21, 2024
The court has asked his counsel to file an application in a proper format. The… pic.twitter.com/F6FlSMERYl
कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था. 28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.
डॉक्टर सुसाइड केस में प्रकाश जारवाल की सजा पर सुनवाई टली, अगली सुनवाई 5 सितंबर को
सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर का नाम: इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया था. 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.
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