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दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई आज - KARKARDOOMA COURT DELHI RIOTS 2020 - KARKARDOOMA COURT DELHI RIOTS 2020

Delhi Riots: दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई करेगा. 6 सितंबर को पुलिस की ओर से दलीलें पेश नहीं की जा सकीं थी. एडिशनल सेशंस जज समीर ने 12 और 13 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया था.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 12, 2024, 12:35 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट आज दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई करेगा. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी सुनवाई करेंगे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी कर ली है. कोर्ट ने 5 सितंबर से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई शुरु कर दी थी. दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया था कि 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुआ दंगा गहरी साजिश का नतीजा थी.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि 4 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून संसद की ओर से पारित होने के बाद दंगे की साजिश रची गई. उन्होंने चार्जशीट का जिक्र करते हुए कहा कि दंगे की इस साजिश में कई संगठन शामिल थे. इन संगठनों में पिंजरा तोड़, एएजेडएमआई, एसआईओ, एसएफआई इत्यादि संगठन शामिल थे. उन्होंने व्हाट्स ऐप ग्रुप में हुई बातचीत और गवाहों के बयानों का जिक्र करते हुए अपनी दलीलों की पुष्टि की.

यह भी पढ़ें- उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में साढ़े चार साल बाद हुआ मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला

मार्च 2020 को दर्ज हुआ था FIR: बता दें कि, इस मामले में 6 मार्च 2020 को एफआईआर दर्ज किया गया था. उसके बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इस मामले में उमर खालिद समेत 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है. इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है.

यह भी पढ़ें- स्पाइस जेट को लगा झटका, तीन इंजन उतारने के सिंगल बेंच के फैसले पर डिवीजन बेंच ने लगाई मुहर

नई दिल्ली: दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट आज दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई करेगा. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी सुनवाई करेंगे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी कर ली है. कोर्ट ने 5 सितंबर से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई शुरु कर दी थी. दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया था कि 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुआ दंगा गहरी साजिश का नतीजा थी.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि 4 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून संसद की ओर से पारित होने के बाद दंगे की साजिश रची गई. उन्होंने चार्जशीट का जिक्र करते हुए कहा कि दंगे की इस साजिश में कई संगठन शामिल थे. इन संगठनों में पिंजरा तोड़, एएजेडएमआई, एसआईओ, एसएफआई इत्यादि संगठन शामिल थे. उन्होंने व्हाट्स ऐप ग्रुप में हुई बातचीत और गवाहों के बयानों का जिक्र करते हुए अपनी दलीलों की पुष्टि की.

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मार्च 2020 को दर्ज हुआ था FIR: बता दें कि, इस मामले में 6 मार्च 2020 को एफआईआर दर्ज किया गया था. उसके बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इस मामले में उमर खालिद समेत 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है. इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है.

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