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AAP नेताओं के खिलाफ बीजेपी नेता छैल बिहारी की मानहानि याचिका पर सुनवाई टली - Chail Bihari Defamation Case - CHAIL BIHARI DEFAMATION CASE

Defamation Case: AAP नेता सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना के खिलाफ दायर मानहानि केस में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी. भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी ने इनके खिलाफ मानहानि का केस किया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 26, 2024, 6:03 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी की ओर से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले की सुनवाई टाल दी. अगली सुनवाई 25 मई को होगी. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में न तो शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता छैल बिहारी पेश हुए और न ही आरोपी पांचों AAP नेता.

कोर्ट को बताया गया कि इस मामले के आरोपी राघव चड्डा को जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसकी अगली सुनवाई 14 मई को होनी है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मई को करने का आदेश दिया. आरोपियों सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना पेश नहीं हुए. सभी आरोपियों ने कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई की तिथि पर पेश होना सुनिश्चित करने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ेंः BJP ने आप नेता आतिशी के खिलाफ दिल्ली LG को लिखा पत्र

कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया, क्योंकि वे दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. 10 नवंबर 2022 को कोर्ट ने पांच आप नेताओं की आरोपों से बरी करने की मांग करनेवाली याचिका को खारिज कर दिया था. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपियों को समन जारी किया जा चुका है, ऐसे में उस आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता है.

दरअसल, शिकायतकर्ता छैल बिहारी गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि नगर निगम चुनाव जीतने के इरादे से आरोपी नेताओं ने आम जनता को गुमराह करने का काम किया है. शिकायत में आप नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे कथित तौर पर शिकायतकर्ता और भाजपा के पार्षदों की नकारात्मक छवि बना रहे हैं. दिल्ली सरकार बेईमान इरादे से और नगर निगम चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए तीनों निगमों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही है ताकि विकास कार्य नहीं किए जा सकें.

यह भी पढ़ेंः मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से बंद नहीं होंगी जनहित से जुड़ी सरकारी योजनाएं

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी की ओर से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले की सुनवाई टाल दी. अगली सुनवाई 25 मई को होगी. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में न तो शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता छैल बिहारी पेश हुए और न ही आरोपी पांचों AAP नेता.

कोर्ट को बताया गया कि इस मामले के आरोपी राघव चड्डा को जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसकी अगली सुनवाई 14 मई को होनी है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मई को करने का आदेश दिया. आरोपियों सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना पेश नहीं हुए. सभी आरोपियों ने कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई की तिथि पर पेश होना सुनिश्चित करने का आदेश दिया.

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कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया, क्योंकि वे दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. 10 नवंबर 2022 को कोर्ट ने पांच आप नेताओं की आरोपों से बरी करने की मांग करनेवाली याचिका को खारिज कर दिया था. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपियों को समन जारी किया जा चुका है, ऐसे में उस आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता है.

दरअसल, शिकायतकर्ता छैल बिहारी गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि नगर निगम चुनाव जीतने के इरादे से आरोपी नेताओं ने आम जनता को गुमराह करने का काम किया है. शिकायत में आप नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे कथित तौर पर शिकायतकर्ता और भाजपा के पार्षदों की नकारात्मक छवि बना रहे हैं. दिल्ली सरकार बेईमान इरादे से और नगर निगम चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए तीनों निगमों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही है ताकि विकास कार्य नहीं किए जा सकें.

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