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अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले की सुनवाई टली, अब इस दिन होगी - Case of ignoring ed summons

Case of ignoring ed summons postponed: अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में सुनवाई टल गई है. इस मामले की शिकायत केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले दायर की गई थी.

Case of ignoring ed summons
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 1, 2024, 4:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से समन पर पेश नहीं होने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत के मामले की सुनवाई को 19 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को करने का आदेश दिया है.

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें दाखिल की थी. दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह मामला, ईडी के समन की अवहेलना करने का है. ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी. अब भले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन इसके चलते ये मामला निष्प्रभावी नहीं हो जाता. इसे लेकर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में समानांतर सुनवाई चलती रहेगी. ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों हो सकती है.

सोमवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब दाखिल करने के लिए और समन देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को करने का आदेश दिया. मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट की ओर से जारी समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दे रखी है, जो फिलहाल लंबित हैं. इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.

यह भी पढ़ें-अरविंद केजरीवाल के आने से पहले तिहाड़ जेल में तैयारियां शुरू, जेल के भीतर बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायत की हैं. इससे पहले 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहले ही न्यायिक हिरासत में हैं.

ईडी ने संजय सिंह को पिछले साल चार अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. वहीं, मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को ईडी ने पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. उससे पहले सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट व हाईकोर्ट दोनों ही खारिज कर चुके हैं. वहीं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है.

यह भी पढ़ें-दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र: केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर AAP विधायकों ने किया हंगामा

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से समन पर पेश नहीं होने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत के मामले की सुनवाई को 19 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को करने का आदेश दिया है.

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें दाखिल की थी. दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह मामला, ईडी के समन की अवहेलना करने का है. ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी. अब भले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन इसके चलते ये मामला निष्प्रभावी नहीं हो जाता. इसे लेकर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में समानांतर सुनवाई चलती रहेगी. ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों हो सकती है.

सोमवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब दाखिल करने के लिए और समन देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को करने का आदेश दिया. मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट की ओर से जारी समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दे रखी है, जो फिलहाल लंबित हैं. इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.

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ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायत की हैं. इससे पहले 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहले ही न्यायिक हिरासत में हैं.

ईडी ने संजय सिंह को पिछले साल चार अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. वहीं, मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को ईडी ने पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. उससे पहले सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट व हाईकोर्ट दोनों ही खारिज कर चुके हैं. वहीं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है.

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