नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नजूल भूमि पर अवैध रूप से काबिज बाहरी लोगों को राज्य सरकार द्वारा फ्री होल्ड किए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की. खंडपीठ ने जनहित याचिका का क्षेत्र बढ़ाते हुए राज्य सरकार से इस मामले में 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.
बड़कोट निवासी विनोद सिंह ने दायर की थी जनहित याचिका: मामले के अनुसार उत्तरकाशी बड़कोट निवासी विनोद सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार की नजूल भूमि पर बाहरी क्षेत्रों के लोगों द्वारा राज्य के सरकारी अफसरों के साथ मिलकर यह भूमि अपने नाम दर्ज कराई गई है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि वर्षों से इस भूमि की देखभाल स्थानीय लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके हित में अभी तक इस भूमि को फ्री होल्ड नहीं कराया गया.
अतिक्रमणकारियों को न बांटी जाए भूमि: ऐसा ही एक मामला बड़कोट उत्तरकाशी का है. जिसमें राज्य सरकार ने एक बाहरी व्यक्ति को नजूल भूमि का आबंटन किया है. जिसमें याचिकाकर्ता के द्वारा 0.220 हेक्टेयर भूमि पर एक आलीशान होटल बनाया गया है. जिसकी अनुमति प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दी गई है. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि सरकार की नजूल भूमि को अवैध अतिक्रमणकारियों को न बांटा जाए और इस पर रोक लगाई जाए.
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