नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई करेगी. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच में मामले की सुनवाई होगी. याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दायर किया है. इसमें कहा गया है कि केजरीवाल आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं. उन्हें सार्वजनिक पद पर नहीं रखा जाना चाहिए.
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल गोपनीयता की शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री बने हैं. अगर वे जेल से शासन चलाते हैं और अगर कोई फाइल उनके पास जाती है तो वो कई जेल अधिकारियों से होकर गुजरेगी जो उनकी गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगा. आगे कहा गया है कि केजरीवाल ने संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन किया है और उन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए.
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल का पद पर बने रहना न केवल कानून के शासन में बाधा होगी, बल्कि ये दिल्ली में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी का खत्म होने जैसा होगा. केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वे लोकसेवक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर सकते हैं और इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए.
बता दें, दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी हिरासत में भेज दिया है. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि केजरीवाल ही दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मुख्य साजिशकर्ता हैं.