बिलासपुर: बिलासपुर हाईकोर्ट में खराब सड़क को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.हाईकोर्ट ने तखतपुर-मुंगेली-पंडरिया सड़क पर गड्ढ़ों की भरमार पर नाराजगी जताई.जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को आचार संहिता अवधि समाप्त होने पर तेजी से मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं. अब रोड को लेकर अगली सुनवाई की तारीख 4 मार्च निर्धारित की गई है.
हाईकोर्ट ने खराब सड़कों पर लिया था स्वत: संज्ञान : आपको बता दें कि जुलाई 2024 में बारिश के कारण शहर की सड़कों पर पानी भरने ,नालियां जाम होने और विद्युत व्यवस्था बदहाल होने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी. बाद में शहर और आसपास की दूसरी सड़कों की खराब हालत पर भी चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने संज्ञान लिया. इसमें शहर की कई सड़कों पर गड्ढों का उल्लेख करते हुए लोक निर्माण सचिव से शपथपत्र पर जवाब मांगा गया था.
क्या था शासन का जवाब : लोक निर्माण सचिव कमलप्रीत सिंह ने अपने शपथपत्र में कहा कि समाचार में वर्णित अधिकांश सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 के अंतर्गत आती हैं.बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली- पंडरिया-पोंड़ी तक सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर ने एकमुश्त सुधार के अंतर्गत कांक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया है.
निकाय चुनाव के बाद होगी मरम्मत : पत्थलगांव की सड़कों के संबंध में उन्होंने कहा कि उन सड़कों का निर्माण नगर पंचायत, पत्थलगांव ने सितंबर 2023 में किया था. यहां पर सड़क की मरम्मत होनी है. जो आदर्श आचार संहिता के कारण अभी नहीं हो पा रही है. भारी वाहनों के कारण इस सड़क पर एक ओर से जाने की वजह से परेशानी हो रही है. निकाय चुनाव के बाद तेजी से सुधार कार्य किया जाएगा. चीफ जस्टिस ने शासन की ओर से जवाब आने के बाद अगली सुनवाई 4 मार्च को निर्धारित की है.