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CET का संशोधित परिणाम जारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तैयार की गई मेरिट सूची - CET Group C Stage 1 Result

CET Group-C Stage-1 Result: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उच्च न्यायालय के दिनांक 31 मई 2024 के निर्णय अनुसार सीईटी (Common Eligibility Test) ग्रुप-सी स्टेज-1 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है.

CET Group-C Stage-1 Result
CET Group-C Stage-1 Result (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jun 26, 2024, 7:15 AM IST

Updated : Jun 26, 2024, 9:14 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उच्च न्यायालय के दिनांक 31 मई 2024 के निर्णय अनुसार सीईटी (Common Eligibility Test) ग्रुप-सी स्टेज-1 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है. इसमें सामाजिक व आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ दिए बिना उम्मीदवार के केवल सीईटी अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई है.

5-6 नवंबर 2022 को हुई परीक्षा: आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि स्टेज-1 सीईटी ग्रुप-सी के लिए परीक्षा 5 व 6 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी. इसमें कुल 773572 उम्मीदवार शामिल हुए थे और 357930 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं. बताया गया कि आयोग द्वारा ग्रुप-सी के करीब बीस हजार शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक असंवैधानिक: गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिनांक 31 मई 2024 को हरियाणा सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया था, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा के नतीजों में उम्मीदवारों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर 5 अंक अतिरिक्त दिए गए थे. हालांकि हरियाणा सरकार ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया था.

चंडीगढ़: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उच्च न्यायालय के दिनांक 31 मई 2024 के निर्णय अनुसार सीईटी (Common Eligibility Test) ग्रुप-सी स्टेज-1 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है. इसमें सामाजिक व आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ दिए बिना उम्मीदवार के केवल सीईटी अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई है.

5-6 नवंबर 2022 को हुई परीक्षा: आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि स्टेज-1 सीईटी ग्रुप-सी के लिए परीक्षा 5 व 6 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी. इसमें कुल 773572 उम्मीदवार शामिल हुए थे और 357930 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं. बताया गया कि आयोग द्वारा ग्रुप-सी के करीब बीस हजार शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक असंवैधानिक: गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिनांक 31 मई 2024 को हरियाणा सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया था, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा के नतीजों में उम्मीदवारों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर 5 अंक अतिरिक्त दिए गए थे. हालांकि हरियाणा सरकार ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया था.

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Last Updated : Jun 26, 2024, 9:14 AM IST
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