चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है. राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है. राज भवन ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक तत्काल प्रभाव से विधानसभा भंग करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
हरियाणा विधानसभा भंग : हरियाणा में आए संवैधानिक संकट को टालने के लिए बुधवार को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी. संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा को भंग कर दिया गया है.
क्यों हरियाणा विधानसभा हुई भंग ? : अब आपको बताते हैं कि आखिर हरियाणा विधानसभा को भंग करने की नौबत क्यों आन पड़ी है. संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट राम नारायण यादव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया था कि हरियाणा में आखिरी विधानसभा सत्र 13 मार्च को हुआ था. संविधान के हिसाब से अगला सत्र हर हाल में 6 महीने के अंदर होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में छह महीने का समय आज यानि 12 सितंबर को पूरा हो गया है. ऐसे में सरकार के पास विधानसभा को भंग करने का सिंगल ऑप्शन ही था. उन्होंने बताया कि विधानसभा भंग होने के बाद राज्यपाल कैबिनेट को अगली सरकार बन जाने तक केयर टेकर के तौर पर बने रहने को कह सकती है.
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