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हरियाणा शिक्षा विभाग ने दी अभिभावकों को बड़ी राहत, 6 साल से कम उम्र के बच्चे भी ले सकेंगे पहली क्लास में दाखिला - Children Admission In First Class

Children Admission In First Class: हरियाणा शिक्षा विभाग ने पहली क्लास में दाखिले को लेकर बच्चों की उम्र सीमा को इस साल के लिए खत्म कर दिया है. 1 अप्रैल 2024 से पहली कक्षा में सभी बच्चों का दाखिला किया जाएगा. चाहे उनकी उम्र 6 साल हो या नहीं.

Etv BharatHaryana Education Department children below 6 years take admission in first class from ukg
Haryana Education Department children below 6 years take admission in first class from ukg
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Mar 30, 2024, 10:56 AM IST

Updated : Mar 30, 2024, 11:17 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा शिक्षा विभाग ने उन अभिभावकों की चिंता दूर कर दी है. जो उम्र की बाधा के कारण अपने बच्चों का पहली क्लास में दाखिला नहीं करवा पा रहे थे. शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि जो बच्चे किसी भी स्कूल में केजी कक्षा में हैं. उन सभी को 1 अप्रैल 2024 से पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा. चाहे उनकी उम्र 6 साल हो या नहीं. बता दें कि सरकार ने नियम बनाया था कि पहली क्लास में बच्चे को दाखिला तभी मिलेगा जब वो 6 साल का हो जाएगा.

केवल 1 साल के लिए मिली छूट: हरियाणा शिक्षा विभाग ने केजी कक्षा में पढ़ रहे बच्चों का दाखिला उम्र की बाधा को दूर कर दिया है. पहली कक्षा में उम्र सीमा खत्म करने का फैसला केवल एक साल के लिए ही लिया गया है. हालांकि 2024-25 के बाद इस प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट नहीं है. नए फैसले के साथ मौजूदा स्थिति से आगे ये माना जा रहा है कि बच्चों की केजी और पहली कक्षा में दाखिले की कार्यविधि पूर्व की तर्ज पर की जाएगी. यानि 2024-25 के बाद अगले वर्ष केजी कक्षा के बच्चों का पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा दोबारा चुनौती बनेगी.

Children Admission In First Class
हरियाणा शिक्षा विभाग ने दी अभिभावकों को बड़ी राहत

शिक्षा विभाग के पास पहुंच रही शिकायतें: हरियाणा शिक्षा विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि कम उम्र की अड़चन के चलते जिन परिवारों के बच्चे केजी में पढ़ रहे थे, उन्हें स्कूलों द्वारा पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया गया. कारण बच्चों की उम्र 6 साल नहीं होना है. यही कारण है कि अधिकांश शिकायत पहुंचने के चलते शिक्षा विभाग को ये फैसला लेना पड़ा.

तय तिथि के अनुसार उम्र 6 साल होना जरूरी: प्रदेश के स्कूलों में केजी से पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र 6 साल होने जरूरी है. लेकिन 6 की ये आयु सीमा भी उस तिथि पर निर्भर करती है, जब स्कूलों में दाखिले के लिए निकले फॉर्म में अंकित तिथि से पहले बच्चे की आयु 6 साल हो चुकी हो. यदि फॉर्म में अंकित तिथि के बाद बच्चा 6 साल का होता है, तो भी उसे पहली कक्षा दाखिला नहीं मिल पाता.

सरकारी-प्राइवेट स्कूलों के दाखिले फार्म पर अंकित होती है तिथि: प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल दाखिला फार्म में बच्चों की आयु सीमा संबंधी तिथि अंकित होती है. उस तिथि से पहले ही बच्चों की आयु उतनी होनी चाहिए, जितनी कक्षा में दाखिले के लिए मांगी गई होती है. यदि बच्चा उस उम्र पर नहीं पहुंचता तो उसे दाखिले से वंचित रहना पड़ता है.

ये भी पढ़ें- आचार संहिता के बीच लोकसभा चुनाव आयोग ने जेबीटी टीचरों को दी राहत, 27 मार्च को सकती है इन टीचरों की जॉइनिंग - JBT Teacher Joining

ये भी पढ़ें- कैथल में बिना मान्यता चल रहे 26 स्कूल होंगे बंद, शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस

चंडीगढ़: हरियाणा शिक्षा विभाग ने उन अभिभावकों की चिंता दूर कर दी है. जो उम्र की बाधा के कारण अपने बच्चों का पहली क्लास में दाखिला नहीं करवा पा रहे थे. शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि जो बच्चे किसी भी स्कूल में केजी कक्षा में हैं. उन सभी को 1 अप्रैल 2024 से पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा. चाहे उनकी उम्र 6 साल हो या नहीं. बता दें कि सरकार ने नियम बनाया था कि पहली क्लास में बच्चे को दाखिला तभी मिलेगा जब वो 6 साल का हो जाएगा.

केवल 1 साल के लिए मिली छूट: हरियाणा शिक्षा विभाग ने केजी कक्षा में पढ़ रहे बच्चों का दाखिला उम्र की बाधा को दूर कर दिया है. पहली कक्षा में उम्र सीमा खत्म करने का फैसला केवल एक साल के लिए ही लिया गया है. हालांकि 2024-25 के बाद इस प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट नहीं है. नए फैसले के साथ मौजूदा स्थिति से आगे ये माना जा रहा है कि बच्चों की केजी और पहली कक्षा में दाखिले की कार्यविधि पूर्व की तर्ज पर की जाएगी. यानि 2024-25 के बाद अगले वर्ष केजी कक्षा के बच्चों का पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा दोबारा चुनौती बनेगी.

Children Admission In First Class
हरियाणा शिक्षा विभाग ने दी अभिभावकों को बड़ी राहत

शिक्षा विभाग के पास पहुंच रही शिकायतें: हरियाणा शिक्षा विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि कम उम्र की अड़चन के चलते जिन परिवारों के बच्चे केजी में पढ़ रहे थे, उन्हें स्कूलों द्वारा पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया गया. कारण बच्चों की उम्र 6 साल नहीं होना है. यही कारण है कि अधिकांश शिकायत पहुंचने के चलते शिक्षा विभाग को ये फैसला लेना पड़ा.

तय तिथि के अनुसार उम्र 6 साल होना जरूरी: प्रदेश के स्कूलों में केजी से पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र 6 साल होने जरूरी है. लेकिन 6 की ये आयु सीमा भी उस तिथि पर निर्भर करती है, जब स्कूलों में दाखिले के लिए निकले फॉर्म में अंकित तिथि से पहले बच्चे की आयु 6 साल हो चुकी हो. यदि फॉर्म में अंकित तिथि के बाद बच्चा 6 साल का होता है, तो भी उसे पहली कक्षा दाखिला नहीं मिल पाता.

सरकारी-प्राइवेट स्कूलों के दाखिले फार्म पर अंकित होती है तिथि: प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल दाखिला फार्म में बच्चों की आयु सीमा संबंधी तिथि अंकित होती है. उस तिथि से पहले ही बच्चों की आयु उतनी होनी चाहिए, जितनी कक्षा में दाखिले के लिए मांगी गई होती है. यदि बच्चा उस उम्र पर नहीं पहुंचता तो उसे दाखिले से वंचित रहना पड़ता है.

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Last Updated : Mar 30, 2024, 11:17 AM IST
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