चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी देते हुए ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत वृद्धि की है. इस वृद्धि को जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा. इस संशोधन के बाद ग्रेच्युटी भुगतान 20 लाख से 25 लाख रुपये हो गया है. इस बारे में वित्त विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस फैसले को हरियाणा सरकार की कैबिनेट पहले ही अपनी मंजूरी दे चुकी है.
1 जनवरी 2024 से लागू होगा नया नियम
अधिसूचना के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के संशोधन को मंजूरी दे दी है. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम 2024 कहा जायेगा. और एक जनवरी 2024 से लागू हुए समझे जायेंगे, जिसके तहत हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के नियम में 'बीस लाख रुपये' शब्दों के स्थान पर, 'पच्चीस लाख रुपये' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे. सरकार की तरफ से किए गए इस संशोधन के बाद एक जनवरी 2024 के बाद सेवा निवृत हुए हरियाणा सिविल सेवा के कर्मचारियों को इस संशोधित ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा.
हरियाणा के 72 हजार कर्मचारियों को फायदा
हरियाणा के अलग-अलग विभागों में करीब 72 हजार नियमित कर्मचारी हैं. हरियाणा में अभी तक मृत्यु या सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए थी. इस संशोधन के बाद अब कर्मचारियों को 20 लाख की जगह 25 लाख रुपये मिलेंगे. मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है.
कौन होता है ग्रेच्युटी का हकदार
कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सुविधा उनके सेवानिवृत्त होने या फिर आकस्मिक मौत की स्थिति में मिलती है. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के मुताबिक किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ तब मिलता है जब वो किसी संस्थान में कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर चुका हो. 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद वो ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाता है.