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घर में घुसकर महिला से की थी अश्लील हरकत, करीब 8 साल बाद दोषी को मिली सजा - महिला छेड़छाड़ के दोषी को सजा

Hamirpur Woman Molestation Case: हमीरपुर में घर में घुसकर महिला से गलत हरकत करने वाले दोषी को करीब 8 साल बाद कोर्ट ने एक साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पढ़िए पूरी खबर...

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Feb 14, 2024, 9:28 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले आये दिन सामने आते रहते हैं. प्रदेश में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे में जरूरी है कि इन आरोपियों से सख्ती से निपटने की और कोर्ट से सजा दिलाने की. ताकि अपराधियों और बदमाशों में कानून तोड़ने से पहले खौफ पैदा हो सके. ऐसे में हमीरपुर जिला कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में घर में घुसकर महिला से गलत हरकत करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही दोषी को एक साल जेल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

जानकारी अनुसार मामला जिला हमीरपुर का है. जहां 24 जून 2016 में एक बदमाश एक महिला के घर में जा घुसा और उसके साथ गलत हरकत की. मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने दोषी को जेल भेजने के साथ ही उस पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है. मामले में दोषी को यह राशि भी भुगतान करना होगा.

बता दें कि महिला से छेड़छाड़ का दोषी तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का रहने वाला है. मामला 24 जून 2016 का है. महिला अपने रसोई घर में काम कर रही थी और उसका पति बिजली का बिल जमा करवाने के लिए गया हुआ था. इसी दौरान आरोपी उसके घर में आ गया और महिला के साथ मजाक करने लगा. बातों ही बातों में उसने महिला के साथ गलत हरकत करना शुरू कर दिया. आरोपी ने महिला के प्राइवेट अंगों को छुआ, जिस पर महिला ने आपत्ति जताई.

बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा. मामले की सुनवाई में आज कोर्ट में 14 गवाहों ने गवाही दी, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 1 साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें: झाड़माजरी फैक्ट्री अग्निकांड मामला, रेस्क्यू ऑपेरशन कंप्लीट, प्रशासन को अब तक मिले 8 शव

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले आये दिन सामने आते रहते हैं. प्रदेश में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे में जरूरी है कि इन आरोपियों से सख्ती से निपटने की और कोर्ट से सजा दिलाने की. ताकि अपराधियों और बदमाशों में कानून तोड़ने से पहले खौफ पैदा हो सके. ऐसे में हमीरपुर जिला कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में घर में घुसकर महिला से गलत हरकत करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही दोषी को एक साल जेल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

जानकारी अनुसार मामला जिला हमीरपुर का है. जहां 24 जून 2016 में एक बदमाश एक महिला के घर में जा घुसा और उसके साथ गलत हरकत की. मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने दोषी को जेल भेजने के साथ ही उस पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है. मामले में दोषी को यह राशि भी भुगतान करना होगा.

बता दें कि महिला से छेड़छाड़ का दोषी तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का रहने वाला है. मामला 24 जून 2016 का है. महिला अपने रसोई घर में काम कर रही थी और उसका पति बिजली का बिल जमा करवाने के लिए गया हुआ था. इसी दौरान आरोपी उसके घर में आ गया और महिला के साथ मजाक करने लगा. बातों ही बातों में उसने महिला के साथ गलत हरकत करना शुरू कर दिया. आरोपी ने महिला के प्राइवेट अंगों को छुआ, जिस पर महिला ने आपत्ति जताई.

बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा. मामले की सुनवाई में आज कोर्ट में 14 गवाहों ने गवाही दी, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 1 साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

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