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बड़कोट पेयजल समस्या मामले में सुनवाई, सरकार ने पेश किया शपथ पत्र, 15 मार्च तक पानी पहुंचाने की कही बात - WATER PROBLEM IN BARKOT

उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल समस्या का मामला, राज्य सरकार ने शपथ पक्ष पेश कर 15 मार्च तक पानी पहुंचाने की बात कही

WATER PROBLEM IN BARKOT
बड़कोट पेयजल समस्या पर सुनवाई (फाइल फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 10, 2024, 5:51 PM IST

नैनीताल: उत्तरकाशी के बड़कोट को पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया. जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि आगामी 15 मार्च तक बड़कोट में जरूरत के अनुसार नियमित पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी. साथ ही कहा कि 57 करोड़ रुपए की बड़ी योजना की डीपीआर उन्हें मिल चुकी है. जिसका कार्य प्रगति पर है.

हाईकोर्ट में दी गई ये जानकारी: पूर्व में हाईकोर्ट ने पेयजल एमडी और पेयजल सचिव से पूछा था कि वहां की कितनी जनसंख्या है और कितने लीटर पानी की आवश्यकता है? इसकी जानकारी भी कोर्ट को दें. जिस पर आज उनकी ओर से कोर्ट को अवगत कराया कि वहां की जनसंख्या 10 हजार 500 है. उसी को आधार मानते हुए बड़कोट वासियों को आगामी 15 मार्च 2025 तक पानी की नियमित सप्लाई हो जाएगी.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिपोर्ट को बताया गलत: वहीं, इसका विरोध करते हुए उनके अधिवक्ता ने कहा कि यह रिपोर्ट गलत है. बड़कोट की आबादी 30 हजार के करीब है, उसी की वजह से बड़कोटवासी पानी की मार झेल रहे हैं. पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन पानी की सप्लाई कम. आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. अब पूरे मामले में कोर्ट ने 5 मार्च को अगली सुनवाई करेगा.

गौर हो कि बड़कोट निवासी सुनील थपलियाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बड़कोट में पानी की समस्या हो रही है. जिसको लेकर बड़कोट वासी बीती 6 जून से तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. लोग टैंकरों से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं.

जबकि, महज 500 मीटर की दूरी पर यमुना नदी है, लेकिन उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है. उनका कहना है कि बड़कोट में पेयजल की समस्या का समाधान तिलाड़ी से बकडोट के लिए पंपिंग योजना के निर्माण से ही हो सकता है. ऐसे में इसकी जल्द स्वीकृति के आदेश सरकार और पेयजल निगम को दिए जाएं.

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नैनीताल: उत्तरकाशी के बड़कोट को पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया. जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि आगामी 15 मार्च तक बड़कोट में जरूरत के अनुसार नियमित पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी. साथ ही कहा कि 57 करोड़ रुपए की बड़ी योजना की डीपीआर उन्हें मिल चुकी है. जिसका कार्य प्रगति पर है.

हाईकोर्ट में दी गई ये जानकारी: पूर्व में हाईकोर्ट ने पेयजल एमडी और पेयजल सचिव से पूछा था कि वहां की कितनी जनसंख्या है और कितने लीटर पानी की आवश्यकता है? इसकी जानकारी भी कोर्ट को दें. जिस पर आज उनकी ओर से कोर्ट को अवगत कराया कि वहां की जनसंख्या 10 हजार 500 है. उसी को आधार मानते हुए बड़कोट वासियों को आगामी 15 मार्च 2025 तक पानी की नियमित सप्लाई हो जाएगी.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिपोर्ट को बताया गलत: वहीं, इसका विरोध करते हुए उनके अधिवक्ता ने कहा कि यह रिपोर्ट गलत है. बड़कोट की आबादी 30 हजार के करीब है, उसी की वजह से बड़कोटवासी पानी की मार झेल रहे हैं. पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन पानी की सप्लाई कम. आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. अब पूरे मामले में कोर्ट ने 5 मार्च को अगली सुनवाई करेगा.

गौर हो कि बड़कोट निवासी सुनील थपलियाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बड़कोट में पानी की समस्या हो रही है. जिसको लेकर बड़कोट वासी बीती 6 जून से तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. लोग टैंकरों से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं.

जबकि, महज 500 मीटर की दूरी पर यमुना नदी है, लेकिन उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है. उनका कहना है कि बड़कोट में पेयजल की समस्या का समाधान तिलाड़ी से बकडोट के लिए पंपिंग योजना के निर्माण से ही हो सकता है. ऐसे में इसकी जल्द स्वीकृति के आदेश सरकार और पेयजल निगम को दिए जाएं.

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