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सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली: बनारस सहित पूर्वांचल के 3.37 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी है. इसका फायदा बनारस सहित पूर्वांचल के 3.37 लाख किसानों को होगा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 10, 2024, 4:51 PM IST

वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी है. किसानों को सिंचाई के करने पर आने वाले बिल पर छूट दी जाएगी. इसके साथ ही किसानों को न सिर्फ बिल का भुगतान नहीं करना होगा बल्कि पुराने बकाए बिल पर भी बिना ब्याज और बिना लेट पेमेंट के भुगतान करने की सुविधा मिलेगी. सरकार ने इसके लिए व्यवस्था तैयार कर दी है. इस योजना से वाराणसी के साथ ही पूर्वांचल के में 3.73 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. वाराणसी जोन में वाराणसी के साथ ही साथ गाजीपुर, चंदौली व जौनपुर के किसानों को इससे लाभ मिलेगा. इसे लेकर पावर कॉरपोरेशन ने पत्र जारी किया है.

free electricity for irrigation 3.37 lakh farmers of Purvanchal including Varanais will get benefit
किसानों को एकमुश्त समाधान योजना की सुविधा दी गई

उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपभोग की सीमा तय कर दी है. किसानों को 10 एचपी तक 1045 यूनिट एवं फिक्स चार्ज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. इसके साथ ही 10 एचपी से ऊपर फिक्स चार्ज में 50 प्रतिशत एवं 1045 यूनिट तक छूट मिलेगी. इससे अधिक की खपत पर टैरिफ के अनुसार भुगतान करना होगा. इसके अलावा उक्त संयोजन में घरेलू उपयोग में मात्र एक एलईडी बल्ब, एक पंखा चलाने की सुविधा मिलेगी. इसका विवरण भी उपभोक्ता को देना होगा. इसके अतिरिक्त बिजली उपकरण के प्रयोग पर अलग से आवासीय या कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा.

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अतिरिक्त बिजली उपकरण के प्रयोग पर अलग से आवासीय या कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा.

जमा करना होगा 31 मार्च 2023 तक का बकाया: मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 मार्च 2023 तक का बकाया जमा करना होगा. इसके लिए किसानों को एकमुश्त समाधान योजना की सुविधा दी गई है. इसके लिए किसानों को भुगतान के तीन विकल्प दिए गए हैं. पहले विकल्प में एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज और विलंब अधिभार में छूट दी जाएगी. दूसरे विकल्प में तीन किस्तों में बकाया चुकाने पर 90 फीसदी की छूट मिलेगी. तीसरे विकल्प में 6 किस्तों में बकाया चुकाने पर 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इन किस्तों में छूट के प्रावधान का लाभ किसानों को तभी मिल सकेगा जब सभी किस्तों का भुगतान समय पर किया जाएगा.

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गाजीपुर, चंदौली व जौनपुर के किसानों को इससे लाभ मिलेगा
किसानों को 30 जून तक करना होगा रजिस्ट्रेशन: यूपी पावर कॉरपोरेशन (UP Power Corporation) द्वारा जारी पत्र के मुताबिक, 31 मार्च तक कुल बकाए की 30 फीसदी धनराशि रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में देनी होगी. इसके बाद ही उपभोक्ता को इस योजना में शामिल किया जाएगा. इसके लिए उपभोक्ता को पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करना होगा. इस योजना के माध्यम से पूर्वांचल 21 जिलों में 3.73 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. इसके साथ ही वाराणसी जोन में वाराणसी के साथ ही साथ गाजीपुर, चंदौली व जौनपुर के किसानों को इससे लाभ मिलेगा. इसके साथ ही सरकार ने निजी नलकूपों से सिंचाई करने वाले किसानों के लिए कई लाभ सृजित किए हैं.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का किया उद्घाटन, राजनाथ सिंह बोले-लखनऊ का भाग्य उदय हो रहा


वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी है. किसानों को सिंचाई के करने पर आने वाले बिल पर छूट दी जाएगी. इसके साथ ही किसानों को न सिर्फ बिल का भुगतान नहीं करना होगा बल्कि पुराने बकाए बिल पर भी बिना ब्याज और बिना लेट पेमेंट के भुगतान करने की सुविधा मिलेगी. सरकार ने इसके लिए व्यवस्था तैयार कर दी है. इस योजना से वाराणसी के साथ ही पूर्वांचल के में 3.73 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. वाराणसी जोन में वाराणसी के साथ ही साथ गाजीपुर, चंदौली व जौनपुर के किसानों को इससे लाभ मिलेगा. इसे लेकर पावर कॉरपोरेशन ने पत्र जारी किया है.

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किसानों को एकमुश्त समाधान योजना की सुविधा दी गई

उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपभोग की सीमा तय कर दी है. किसानों को 10 एचपी तक 1045 यूनिट एवं फिक्स चार्ज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. इसके साथ ही 10 एचपी से ऊपर फिक्स चार्ज में 50 प्रतिशत एवं 1045 यूनिट तक छूट मिलेगी. इससे अधिक की खपत पर टैरिफ के अनुसार भुगतान करना होगा. इसके अलावा उक्त संयोजन में घरेलू उपयोग में मात्र एक एलईडी बल्ब, एक पंखा चलाने की सुविधा मिलेगी. इसका विवरण भी उपभोक्ता को देना होगा. इसके अतिरिक्त बिजली उपकरण के प्रयोग पर अलग से आवासीय या कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा.

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अतिरिक्त बिजली उपकरण के प्रयोग पर अलग से आवासीय या कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा.

जमा करना होगा 31 मार्च 2023 तक का बकाया: मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 मार्च 2023 तक का बकाया जमा करना होगा. इसके लिए किसानों को एकमुश्त समाधान योजना की सुविधा दी गई है. इसके लिए किसानों को भुगतान के तीन विकल्प दिए गए हैं. पहले विकल्प में एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज और विलंब अधिभार में छूट दी जाएगी. दूसरे विकल्प में तीन किस्तों में बकाया चुकाने पर 90 फीसदी की छूट मिलेगी. तीसरे विकल्प में 6 किस्तों में बकाया चुकाने पर 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इन किस्तों में छूट के प्रावधान का लाभ किसानों को तभी मिल सकेगा जब सभी किस्तों का भुगतान समय पर किया जाएगा.

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गाजीपुर, चंदौली व जौनपुर के किसानों को इससे लाभ मिलेगा
किसानों को 30 जून तक करना होगा रजिस्ट्रेशन: यूपी पावर कॉरपोरेशन (UP Power Corporation) द्वारा जारी पत्र के मुताबिक, 31 मार्च तक कुल बकाए की 30 फीसदी धनराशि रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में देनी होगी. इसके बाद ही उपभोक्ता को इस योजना में शामिल किया जाएगा. इसके लिए उपभोक्ता को पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करना होगा. इस योजना के माध्यम से पूर्वांचल 21 जिलों में 3.73 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. इसके साथ ही वाराणसी जोन में वाराणसी के साथ ही साथ गाजीपुर, चंदौली व जौनपुर के किसानों को इससे लाभ मिलेगा. इसके साथ ही सरकार ने निजी नलकूपों से सिंचाई करने वाले किसानों के लिए कई लाभ सृजित किए हैं.

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