वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी है. किसानों को सिंचाई के करने पर आने वाले बिल पर छूट दी जाएगी. इसके साथ ही किसानों को न सिर्फ बिल का भुगतान नहीं करना होगा बल्कि पुराने बकाए बिल पर भी बिना ब्याज और बिना लेट पेमेंट के भुगतान करने की सुविधा मिलेगी. सरकार ने इसके लिए व्यवस्था तैयार कर दी है. इस योजना से वाराणसी के साथ ही पूर्वांचल के में 3.73 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. वाराणसी जोन में वाराणसी के साथ ही साथ गाजीपुर, चंदौली व जौनपुर के किसानों को इससे लाभ मिलेगा. इसे लेकर पावर कॉरपोरेशन ने पत्र जारी किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपभोग की सीमा तय कर दी है. किसानों को 10 एचपी तक 1045 यूनिट एवं फिक्स चार्ज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. इसके साथ ही 10 एचपी से ऊपर फिक्स चार्ज में 50 प्रतिशत एवं 1045 यूनिट तक छूट मिलेगी. इससे अधिक की खपत पर टैरिफ के अनुसार भुगतान करना होगा. इसके अलावा उक्त संयोजन में घरेलू उपयोग में मात्र एक एलईडी बल्ब, एक पंखा चलाने की सुविधा मिलेगी. इसका विवरण भी उपभोक्ता को देना होगा. इसके अतिरिक्त बिजली उपकरण के प्रयोग पर अलग से आवासीय या कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा.
जमा करना होगा 31 मार्च 2023 तक का बकाया: मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 मार्च 2023 तक का बकाया जमा करना होगा. इसके लिए किसानों को एकमुश्त समाधान योजना की सुविधा दी गई है. इसके लिए किसानों को भुगतान के तीन विकल्प दिए गए हैं. पहले विकल्प में एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज और विलंब अधिभार में छूट दी जाएगी. दूसरे विकल्प में तीन किस्तों में बकाया चुकाने पर 90 फीसदी की छूट मिलेगी. तीसरे विकल्प में 6 किस्तों में बकाया चुकाने पर 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इन किस्तों में छूट के प्रावधान का लाभ किसानों को तभी मिल सकेगा जब सभी किस्तों का भुगतान समय पर किया जाएगा.