नई दिल्ली/नोएडा: आचार संहिता व कोरोना महामारी नियमों के उल्लंघन मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर से जमानत मिल गई है. सोमवार को जिला न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश हुए, जहां से अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.
दरअसल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोएडा में कोरोना काल में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक का चुनाव प्रचार किया था. उस समय प्रशासन ने उन पर आचार संहिता और कोविड 19 गाइडलाइंस कानून का उल्लंघन करने पर सेक्टर 113 थाने पर मामला दर्ज किया था. यह मामला नोएडा विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन अधिकारी व उप जिलाधिकारी दादरी के द्वारा दर्ज कराया गया था.
बता दें कि भूपेश बघेल सोमवार को जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर पहुंचे. न्यायालय ने मामले में सुनवाई के दौरान आचार संहिता और कोरोना नियमों के उल्लंघन मामले में बघेल को जमानत दे दी. पूर्व मुख्यमंत्री ने नोएडा में उस समय वोट मांगा था जब वहां पर आचार संहिता लगी हुई थी. इसके साथ ही कोरोना महामारी की गाइडलाइन का भी पालन करना जरूरी था.
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कांग्रेस इन जगहों पर मांगे थे वोट: साल 2021 में नोएडा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक चुनाव मैदान में उतरी थी. तब उनके लिए भूपेश बघेल ने नोएडा के बरौला, बहलोलपुर, सलारपुर, जलपुरा और शोरखा गांवों में घर-घर जाकर मतदताओं से पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांगे थे. इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे थे. इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ नोएडा में मामला दर्ज किया गया था.