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हत्या के मामले में पिता-पुत्र दोषी करार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 2 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया - Kaushambi Court News

जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या किए जाने के मामले में पिता और पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 15, 2024, 9:18 PM IST

कौशांबी : जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या किए जाने के मामले में पिता और पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने दोषियों द्वारा जमा किए जाने वाले कुल जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़ित पिता को दिए जाने का आदेश दिया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र का है. जहां मोजाहिदपुर गांव के चौकीदार बरमदीन ने 31 मई 2023 को थाने में सूचना दी कि खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है. युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने काफी प्रयास के बाद शव की शिनाख्त बकराबाद गांव के ही रहने वाले रोहित के रूप में की. विवेचना में पता चला कि रोहित का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जानकारी हुई तो रोहित को पिता ने मुंबई भेज दिया. कुछ दिन बाद युवती के फोन करने पर रोहित वापस आया. इस दौरान उसका अपहरण कर लिया गया.

पुलिस को विवेचना के दौरान यह भी पता चला कि उसका अपहरण जय सिंह व उसके बेटे सूरज उर्फ आदर्श सूर्यवंशी तथा जय सिंह के एक नाबालिग बेटे ने किया था. इसके बाद उसकी हत्या कर शव मुजाहिदपुर गांव के एक खेत में फेंककर फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चार्जशीट न्यायालय भेजी. मामला अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में पेश हुआ. इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने कुल 12 गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष करवाई. सोमवार को पत्रावली के अवलोकन और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने जय सिंह और उसके बेटे सूरज उर्फ आदर्श सूर्यवंशी को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 2 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

कौशांबी : जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या किए जाने के मामले में पिता और पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने दोषियों द्वारा जमा किए जाने वाले कुल जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़ित पिता को दिए जाने का आदेश दिया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र का है. जहां मोजाहिदपुर गांव के चौकीदार बरमदीन ने 31 मई 2023 को थाने में सूचना दी कि खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है. युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने काफी प्रयास के बाद शव की शिनाख्त बकराबाद गांव के ही रहने वाले रोहित के रूप में की. विवेचना में पता चला कि रोहित का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जानकारी हुई तो रोहित को पिता ने मुंबई भेज दिया. कुछ दिन बाद युवती के फोन करने पर रोहित वापस आया. इस दौरान उसका अपहरण कर लिया गया.

पुलिस को विवेचना के दौरान यह भी पता चला कि उसका अपहरण जय सिंह व उसके बेटे सूरज उर्फ आदर्श सूर्यवंशी तथा जय सिंह के एक नाबालिग बेटे ने किया था. इसके बाद उसकी हत्या कर शव मुजाहिदपुर गांव के एक खेत में फेंककर फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चार्जशीट न्यायालय भेजी. मामला अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में पेश हुआ. इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने कुल 12 गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष करवाई. सोमवार को पत्रावली के अवलोकन और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने जय सिंह और उसके बेटे सूरज उर्फ आदर्श सूर्यवंशी को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 2 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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