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फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, शहर में 8 अप्रैल से 6 जून तक धारा 144 लागू - Faridabad Section 144

Faridabad Section 144: हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं. जिसके चलते सूबे में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं. फरीदाबाद में जिलाधीश विक्रम सिंह ने सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी है. ये आदेश 6 जून 2024 तक लागू रहेंगे.

Faridabad Section 144
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Apr 20, 2024, 2:00 PM IST

फरीदाबाद: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रशासन एक्शन मोड है. हालांकि हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होनी है. लेकिन चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से अभी से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं. ऐसे में फरीदाबाद के जिलाधीश विक्रम सिंह ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है. उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे इसलिए पूरे जिले में 8 अप्रैल से 6 जून 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी.

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार व व्यक्ति ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है. धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या भाषाई लोगों के बीच तवान पैदा नहीं कर सकता. यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा शहर में नियमों का उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपसी नफरत पैदा करे. चुनाव के दौरान तमाम सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं. इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार नोटिस चिकाने, बैनर लटकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति की भूमि या भवन का इस्तेमाल उसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता.

जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल शहर के अंदर किसी तरह का जुलूस नहीं निकाल सकता. यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता आपस में बैठक करते हैं तो उन्हें प्रशासन को बताना होगा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा सके और ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके. जिसके चलते शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे. यदि कोई भी व्यक्ति नियमों की धज्जियां उड़ाता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: मतदाताओं के लिए काम की खबर: Mobile APP बताएगा कि बूथ के बाहर कितनी लंबी है वोटरों की लाइन - Voters In Queue Mobile App

ये भी पढ़ें:लोकसभा चुनाव-2024 के लिए पंचकूला डीसीपी ने अधिकारियों-कर्मचारियो को दिए सख्त निर्देश, कहा-ड्यूटी को लेकर रहे स्पष्टता, 25 मई को होने हैं चुनाव - Election preparations

फरीदाबाद: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रशासन एक्शन मोड है. हालांकि हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होनी है. लेकिन चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से अभी से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं. ऐसे में फरीदाबाद के जिलाधीश विक्रम सिंह ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है. उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे इसलिए पूरे जिले में 8 अप्रैल से 6 जून 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी.

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार व व्यक्ति ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है. धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या भाषाई लोगों के बीच तवान पैदा नहीं कर सकता. यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा शहर में नियमों का उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपसी नफरत पैदा करे. चुनाव के दौरान तमाम सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं. इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार नोटिस चिकाने, बैनर लटकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति की भूमि या भवन का इस्तेमाल उसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता.

जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल शहर के अंदर किसी तरह का जुलूस नहीं निकाल सकता. यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता आपस में बैठक करते हैं तो उन्हें प्रशासन को बताना होगा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा सके और ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके. जिसके चलते शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे. यदि कोई भी व्यक्ति नियमों की धज्जियां उड़ाता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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