पंचकूला: हरियाणा में अब जल्द ही 8 नगर निगमों के चुनाव करवाए जा सकते हैं. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग वोटर सूची में आवश्यक बदलाव कर 6 जनवरी 2025 को वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी कर चुका है. माना जा रहा है कि निगम चुनावों की घोषणा भी जल्द हो सकती है.
निगम चुनाव का नोटिफिकेशन- हरियाणा सरकार द्वारा 4 दिसंबर को हाईकोर्ट में प्रदेश के निगम चुनाव की नोटिफिकेशन 4 जनवरी 2025 को जारी कर दिए जाने की बात कही गई थी. साथ ही एक महीने की समयावधि में चुनाव संपन्न करवाकर 4 फरवरी को नतीजे घोषित करने की बात कही गई.
डिप्टी कमिश्नर, निगम कमिश्नर को निर्देश जारी- राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने वोटर सूची की अंतिम प्रक्रिया के संबंध में डिप्टी कमिश्नरों और नगर निगम कमिश्नर व अन्य अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है.
17 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट- बताया गया कि 16 दिसंबर तक पूर्व में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची का वितरण किया जाएगा. इस सूची के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए गए हैं और अब निकाय स्तर पर सभी बूथों पर 17 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट रखवाया जाएगा. इससे इन वॉर्डों के वोटर मतदाता सूची में अपना नाम, पता, फोटो आदि देख सकेंगे.
संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक फार्म होंगे जमा- मतदाता सूची में संशोधन के लिए नए वोट बनवाने, कटवाने और अन्य संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं. जबकि जमा कराए गए दावों और आपत्तियों संबंधी आवेदनों का 27 दिसंबर तक सक्षम अधिकारियों द्वारा निपटान किया जाएगा. मतदाता किसी निर्णय पर आपत्ति होने पर 31 दिसंबर तक उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकते हैं, जिनका निवारण 3 जनवरी 2025 तक किया जाएगा.
इन निगमों के चुनाव पर मंथन- प्रदेश में कुल 11 नगर निगम हैं, जिनमें-यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद का कार्यकाल पूरा हो चुका है. मानेसर नगर निगम के गठित होने के बाद यहां भी फिलहाल तक चुनाव नहीं हुए हैं. इनके अलावा पंचकूला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल 2026 तक है. वहीं अंबाला की मेयर शक्तिरानी शर्मा और सोनीपत के मेयर निखिल मदान भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने हैं लेकिन यहां मेयर का कार्यकाल अभी 1 साल का शेष है. हरियाणा के 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं में चुनाव लंबित हैं.
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश- मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट दो महीने में चुनाव करवाने के आदेश दे चुका है. हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट-1994 के अनुसार निगम पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने में चुनाव करवाना जरूरी है. लेकिन कई जगहों पर लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं.
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