ETV Bharat / state

भिलाई में बीएसपी अधिकारी को 3 माह सश्रम कारावास, जानिए पूरा मामला - DURG COURT ON ACCIDENT

दुर्ग कोर्ट ने एक्सीडेंट के एक मामले में बुधवार को सुनवाई की.

DURG COURT SENTENCED BSP OFFICER
भिलाई में बीएसपी अधिकारी को सजा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 21, 2024, 1:14 PM IST

दुर्ग: बाइक सवार चालक को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी बीएसपी अधिकारी ओमेन टेटे को दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने माना कि बीएसपी अधिकारी की लापरवाही की वजह से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी जान पर बन आई.

ये है मामला: दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय के वकील अनुराग ठाकर ने बताया कि 5 मार्च 2023 की देर शाम 8 बजे रेलवे कर्मी बसंत कुमार अपनी बाइक से बोरसी रोड से गुजर कर तालपुरी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान बोरसी की ओर आ रही होंडा सिटी कार क्रमांक सीजी 07 एम बी 4357 के चालक बीएसपी नंदिनी माइंस के एजीएम ओमेन टेटे ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी. जिससे बसंत कुमार बुरी तरह घायल हो गए. बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई.

बीएसपी अधिकारी को 3 माह की सश्रम सजा: एक्सीडेंट के तुरंत बाद बसंत कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया. इस घटना के बाद घायल बसंत कुमार की पत्नी ने कार चालक के खिलाफ उसी दिन पद्मनाभपुर चौकी में एफआईआर दर्ज कराई. लगभग 6 माह तक बसंत कुमार का इलाज चलता रहा. काफी मुश्किल से उनकी जान बच पाई.

बसंत कुमार की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर के बाद मामला दुर्ग कोर्ट पहुंचा. मामले में बसंत कुमार की पत्नी की तरफ से अधिवक्ता अनुराग ठाकुर ने पैरवी की. जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश निलेश कुमार बघेल की कोर्ट ने ओमेन टेटे को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

भिलाई में महिला ने ऑनलाइन मंगाई बिरयानी, पैकेट खोला तो उड़े होश
छत्तीसगढ़ में पटवारी और दो अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, ACB ने की कार्रवाई
भिलाई में लोगों का बवाल, लूट के आरोपी को जेल में पीटने का लगाया आरोप

दुर्ग: बाइक सवार चालक को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी बीएसपी अधिकारी ओमेन टेटे को दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने माना कि बीएसपी अधिकारी की लापरवाही की वजह से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी जान पर बन आई.

ये है मामला: दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय के वकील अनुराग ठाकर ने बताया कि 5 मार्च 2023 की देर शाम 8 बजे रेलवे कर्मी बसंत कुमार अपनी बाइक से बोरसी रोड से गुजर कर तालपुरी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान बोरसी की ओर आ रही होंडा सिटी कार क्रमांक सीजी 07 एम बी 4357 के चालक बीएसपी नंदिनी माइंस के एजीएम ओमेन टेटे ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी. जिससे बसंत कुमार बुरी तरह घायल हो गए. बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई.

बीएसपी अधिकारी को 3 माह की सश्रम सजा: एक्सीडेंट के तुरंत बाद बसंत कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया. इस घटना के बाद घायल बसंत कुमार की पत्नी ने कार चालक के खिलाफ उसी दिन पद्मनाभपुर चौकी में एफआईआर दर्ज कराई. लगभग 6 माह तक बसंत कुमार का इलाज चलता रहा. काफी मुश्किल से उनकी जान बच पाई.

बसंत कुमार की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर के बाद मामला दुर्ग कोर्ट पहुंचा. मामले में बसंत कुमार की पत्नी की तरफ से अधिवक्ता अनुराग ठाकुर ने पैरवी की. जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश निलेश कुमार बघेल की कोर्ट ने ओमेन टेटे को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

भिलाई में महिला ने ऑनलाइन मंगाई बिरयानी, पैकेट खोला तो उड़े होश
छत्तीसगढ़ में पटवारी और दो अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, ACB ने की कार्रवाई
भिलाई में लोगों का बवाल, लूट के आरोपी को जेल में पीटने का लगाया आरोप
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.