नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ की मानहानि याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए यूट्यूबर ध्रुव राठी को 16 अगस्त तक का समय दिया. डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान ध्रुव राठी के वकील ने मामले में और समय दिए जाने की मांग की.
दरअसल, ध्रुव राठी भारत में नहीं है बल्कि जर्मनी में रहते हैं. इसलिए वह कोर्ट में पेश नहीं हो पाए. सुनवाई के दौरान सुरेश नखुआ के वकील ने कहा कि राठी को अभी कोर्ट को अपना पता देना चाहिए. राठी आदतन लोगों की मानहानि करता है. मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद भी ट्वीट किया.
बता दें, 24 जुलाई को कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने ध्रुव राठी के अलावा गूगल और एक्स (ट्विटर) को भी नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान नखुआ की ओर से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने ध्रुव राठी पर आरोप लगाया था कि उसने ’माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स’ नामक अपने यूट्यूब वीडियो में अपमानजनक आरोप लगाए हैं. याचिका में कहा गया कि ध्रुव राठी ने नखुआ को हिंसक और गालीबाज ट्रोल बताया है. नखुआ ने याचिका के जरिए ध्रुव राठी से 20 लाख रुपये बतौर जुर्माना मांगा है.
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याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास पर अंकित जैन, सुरेश नखुआ और तेजेंदर बग्गा जैसे हिंसक और गालीबाज ट्रोल्स को बुलाया था. ध्रुव राठी के उस वीडियो को 24 मिलियन व्यूज मिले हैं जबकि 2.3 मिलियन लाइक्स मिले हैं. याचिका में कहा गया है कि समय बीतने के साथ ही इस वीडियो के व्यूज और लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं.
नखुआ ने कहा कि ध्रुव राठी के इस वीडियो से उसकी छवि काफी खराब हुई है. इस वीडियो की वजह से लोग उसकी आलोचना करने लगे हैं और इससे उसके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन पर काफी बुरा असर पड़ा है. याचिका में मांग की गई है कि ध्रुव राठी को ट्विटर पर आगे कोई भी वीडियो डालने से रोका जाए.