शिमला: हिमाचल में ओपीएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी गारंटी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को महिलाओं ने हाथों हाथ लिया है. प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने सत्ता ने आने पर महिलाओं को हर महीने 1500 मासिक पेंशन देने का वादा किया था. ऐसे में सत्ता में आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी सरकार के शर्तों के साथ योजना को लागू कर दिया है, जिसके तहत पिछले 11 महीनों में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तक 8 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है. ये जानकारी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लेकर पांच विधायकों सुखराम चौधरी, विनोद कुमार, जीत राम कटवाल, विपिन सिहं परमार व जय राम ठाकुर की ओर से पूछे गए संयुक्त प्रश्न के लिखित जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ धनी राम शांडिल ने दी.
44,924 पात्र महिलाओं को सम्मान निधि स्वीकृत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ धनी राम शांडिल ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को सुख सम्मान निधि प्रदान करने का प्रावधान है। 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक योजना के अन्तर्गत के 8,08, 045 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें अभी तक 44,924 पात्र महिलाओं को सुख सम्मान निधि स्वीकृत की गई है.
योजना का लाभ लेने को ये है पात्रता और शर्ते
वहीं, पांच विधायकों की ओर से पात्रता और नियमों को लेकर पूछे गए संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में डॉ. धनी राम शांडिल ने कहा कि 18-59 वर्ष (60 वर्ष की आयु पूरी होने तक) आयु वर्ग की महिलाएं जो हिमाचल की स्थाई निवासी हैं. जिनके परिवार से कोई व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी व पेंशनर, अनुबंध/ आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी/अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक और सैनिक विधवायें, मानदेय प्राप्त आंगनबाडी कार्यकर्ता/ सहायिका/आशा वर्कर/मिड डे मील वर्कर/ मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं/ शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र/राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/कांउसिल/एजेंसी में कार्यरत/पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर हेतु पंजीकृत व्यक्ति और आयकरदाता इत्यादि नहीं हैं. ऐसी महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में पात्रता की शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, विधायकों की ओर से पूछे गए अन्य संयुक्त सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत एक महिला अति देवी पत्नी स्वर्गीय देशराज गांव व डाकघर खुडला तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी से अपात्रता के नाम पर 4500 रुपए की धनराशि वापिस ली गई है. ये महिला सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत विधवा पेंशन का लाभ ले रही थी. एक अन्य संयुक्त सवाल के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में महिलाओं की संख्या 33,82,729 है. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत कोई भी आवेदन पत्र लोक मित्र केंद्रों एंव पंचायतों के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं.