नई दिल्ली : दिल्ली में वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट ने एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली में ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत अब से केवल बीएस-6 वाहनों को ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा, जबकि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. इसमें पेट्रोल के बीएस 3 और डीजल के बीएस 4 और इससे नीचे के मॉडल के वाहन शामिल हैं. यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने इस बारे में दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि वे बीएस-6 के अलावा अन्य वाहनों को ईंधन न दें.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रैप-4 के लागू होते ही सोमवार रात 11 बजे से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थीं. प्रदूषण कम करने के लिए वे उन सभी कदमों को दोबारा अमल में लाएंगे जो पहले ग्रैप-4 के दौरान उठाए गए थे. पिछली बार जब ग्रैप-4 लागू हुआ था, तो दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 350 से अधिक ऐसे वाहनों का चालान किया था जिनके पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं था या वे प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन नहीं कर रहे थे. साथ ही मियाद पूरी कर चुके वाहनों को भी जब्त किया गया था.
सड़क पर उतरे 50 से ज्यादा जोनल ड्यूटी ऑफिसर्स: दिल्ली पुलिस ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़क पर 50 से अधिक जैडओ (जोनल ड्यूटी ऑफिसर्स) को भी तैनात किया है. ये जैडओ ग्रैप-4 के दौरान प्रतिबंधित वाहनों को पकड़ने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान करने में मदद करेंगे. इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस ने कई अतिरिक्त उपायों को लागू किया है, जैसे कि दिल्ली और एनसीआर के सभी बॉर्डरों पर भारी वाहनों को रोकने के लिए पिकेट लगाए गए हैं.
यह कदम भी उठाए गए हैं :
- दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर की गई विशेष टीमें तैनात
- पीसीआर यूनिट की 88 प्रखर वैन प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उतारी गई
- सभी थानों में पुलिस को पिकेट लगाने और चालान करने के निर्देश
- प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए मोटरसाइकिल पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनाती.
- वरिष्ठ अधिकारियों को बॉर्डर का निरीक्षण करने के निर्देश
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