नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दायर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल किया गया है. एडिशनल सेशंस जज देवेन्द्र कुमार जांगला ने इस एक्शन टेकन रिपोर्ट पर 7 मार्च को विचार करने का आदेश दिया है.
समीर वानखेड़े ने ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. समीर वानखेड़े की शिकायत में कहा गया है कि वह एससी-एसटी समुदाय से आते हैं. वानखेड़े का आरोप है कि एक जांच के दौरान ज्ञानेश्वर सिंह ने जांच के दायरे से बाहर जाकर उन्हें अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण अपमानित किया.
समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में कहा है कि ज्ञानेश्वर सिंह ने उन्हें धमकी दी कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वानखेड़े की नौकरी चली जाए. समीर वानखेड़े ने कहा कि ज्ञानेश्वर सिंह ने जांच का विवरण मीडिया में लीक कर दिया ताकि उसकी बदनामी हो सके. वानखेड़े ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ज्ञानेश्वर सिंह ने वानखेड़े के खिलाफ बयान देने के लिए गवाहों को धमकाया था. इसके अलावा वानखेड़े और उनके समुदाय को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश की.
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बता दें कि समीर वानखेड़े वहीं अधिकारी हैं जिन्होंने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स के मामले में मुंबई में गिरफ्तार किया था. उस समय समीर वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर थे. इस मामले में समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है.