नई दिल्ली: दिल्ली में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे भारी बारिश की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 की शेड गिरने से 1 शख्स की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए. दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आईपीसी की धारा 304ए/337 के तहत मामला दर्ज किया है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गईं.
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आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर हुए इस हादसे के मृतक की पहचान आशीष (32) पुत्र रमेश निवासी विजय विहार, शनि बाजार फेज 1, रोहिणी, दिल्ली के रूप में की गई. हादसे के बाद से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से फ्लाइट ऑपरेशन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है. इस दौरान डीजीसीए की ओर से एयरलाइंस को सलाह दी गई है कि वह यात्रियों का वैकल्पिक फ्लाइट्स में एडस्टमेंट करे या नियमों के तहत पूर्ण रिफंड प्रदान करे. टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स चालू हैं.
क्या कहती है धारा 304एः आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या, यदि वह कार्य जिससे मृत्यु हुई हो, मृत्यु आदि कारित करने के इरादे से किया गया हो आता है. आईपीसी की धारा 304 ए के तहत अपराध के लिए 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ और चूक होने पर एक महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतने का प्रावधान
शामिल है.
क्या कहती है धारा 337ः जो कोई किसी व्यक्ति को किसी कार्य को इतने उतावलेपन या उपेक्षा से करके क्षति पहुंचाता है जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है. उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या 500 रुपये तक जुर्माने का या दोनों से दंडित किया जाएगा.
मंत्रालय ने दिए जांच के आदेशः वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिल्ली आईआईटी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की टीम को मामले की जांच के आदेश दिया है. यह टीम शेड गिरने के कारणों का पता लगाएगी. टर्मिनल 2 और 3 पर 24 घंटे सातों दिन काम करने वाले वॉर रूम बनाया जाएगा, जो इस घटना के चलते यात्रियों को हुई परेशानी दूर करने यात्रा टिकट का रिफंड दिलाने और उचित दर पर दूसरे एयरलाइन्स की टिकट उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा.