नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइंस में लगे इंजन की कंपनियों को 6 लाख डॉलर नहीं चुकाने पर स्पाइसजेट के सीईओ और चीफ आपरेटिंग अफसर को तलब किया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने स्पाइस जेट के दोनों अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 16 जनवरी 2025 को पेश होने का निर्देश दिया.
एयरलाइंस इंजन कंपनियों ' टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस' ने याचिका दायर कर 29 मई के हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के अनुपालन की मांग की है. 29 मई को हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट को आदेश दिया था कि वो 4.8 मिलियन डॉलर का भुगतान करे और उसके अलावा हर हफ्ते इंजन का इस्तेमाल करने पर उसका भुगतान करे.
स्पाइसजेट इस आदेश के मुताबिक इंजन कंपनियों को भुगतान नहीं कर रही थी, जिसके बाद इंजन कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. स्पाइसजेट ने 29 मई के आदेश को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी. डिवीजन बेंच ने 11 सितंबर को स्पाइस जेट की याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद स्पाइसजेट ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दिया था.
अब इंजन कंपनियों ने भुगतान के आदेश के अनुपालन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोनों इंजन कंपनियों का कहना था कि स्पाइस जेट ने उन्हें पिछले दो सालों से भुगतान नहीं किया है. इसके अलावा लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद स्पाइस जेट इन कंपनियों के तीन इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है.
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