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दिल्ली हाईकोर्ट ने SPICEJET के CEO और COO को किया तलब, 16 जनवरी को पेश होने का निर्देश - SPICEJET AIRLINES

-स्पाइसजेट के सीईओ और COO तलब -16 जनवरी को पेश होने का दिया आदेश -इंजन कंपनियों के भुगतान से जुड़ा है मामला

SpiceJet
SPICEJET के CEO-COO को पेश होने का निर्देश (SOURCE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइंस में लगे इंजन की कंपनियों को 6 लाख डॉलर नहीं चुकाने पर स्पाइसजेट के सीईओ और चीफ आपरेटिंग अफसर को तलब किया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने स्पाइस जेट के दोनों अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 16 जनवरी 2025 को पेश होने का निर्देश दिया.

एयरलाइंस इंजन कंपनियों ' टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस' ने याचिका दायर कर 29 मई के हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के अनुपालन की मांग की है. 29 मई को हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट को आदेश दिया था कि वो 4.8 मिलियन डॉलर का भुगतान करे और उसके अलावा हर हफ्ते इंजन का इस्तेमाल करने पर उसका भुगतान करे.

स्पाइसजेट इस आदेश के मुताबिक इंजन कंपनियों को भुगतान नहीं कर रही थी, जिसके बाद इंजन कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. स्पाइसजेट ने 29 मई के आदेश को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी. डिवीजन बेंच ने 11 सितंबर को स्पाइस जेट की याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद स्पाइसजेट ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दिया था.

अब इंजन कंपनियों ने भुगतान के आदेश के अनुपालन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोनों इंजन कंपनियों का कहना था कि स्पाइस जेट ने उन्हें पिछले दो सालों से भुगतान नहीं किया है. इसके अलावा लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद स्पाइस जेट इन कंपनियों के तीन इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है.

ये भी पढ़ें- स्पाइस जेट को लगा झटका, तीन इंजन उतारने के सिंगल बेंच के फैसले पर डिवीजन बेंच ने लगाई मुहर

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने कहा- 12 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइंस में लगे इंजन की कंपनियों को 6 लाख डॉलर नहीं चुकाने पर स्पाइसजेट के सीईओ और चीफ आपरेटिंग अफसर को तलब किया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने स्पाइस जेट के दोनों अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 16 जनवरी 2025 को पेश होने का निर्देश दिया.

एयरलाइंस इंजन कंपनियों ' टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस' ने याचिका दायर कर 29 मई के हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के अनुपालन की मांग की है. 29 मई को हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट को आदेश दिया था कि वो 4.8 मिलियन डॉलर का भुगतान करे और उसके अलावा हर हफ्ते इंजन का इस्तेमाल करने पर उसका भुगतान करे.

स्पाइसजेट इस आदेश के मुताबिक इंजन कंपनियों को भुगतान नहीं कर रही थी, जिसके बाद इंजन कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. स्पाइसजेट ने 29 मई के आदेश को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी. डिवीजन बेंच ने 11 सितंबर को स्पाइस जेट की याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद स्पाइसजेट ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दिया था.

अब इंजन कंपनियों ने भुगतान के आदेश के अनुपालन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोनों इंजन कंपनियों का कहना था कि स्पाइस जेट ने उन्हें पिछले दो सालों से भुगतान नहीं किया है. इसके अलावा लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद स्पाइस जेट इन कंपनियों के तीन इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है.

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