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दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश, चिड़िया घर के पास फुटओवर ब्रिज बनाना अनिवार्य - DELHI HC ON ZOO FOOTOVER BRIDGE

-दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार और जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश. -चिड़ियाघर के पास फुट ओवरब्रिज के निर्माण के अनुरोध पर विचार करे सरकार

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दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 22, 2024, 10:23 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वह मथुरा रोड पर स्थित चिड़िया घर के पास फुटओवर ब्रिज के निर्माण संबंधी प्रतिवेदन का समयबद्ध तरीके से निर्णय लें. यह आदेश Chief Justice मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा जारी किया गया.

इस मामले में वकील चंदन कुमार सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शेर शाह मथुरा रोड मोड़ पर चिड़ियाघर बस स्टॉप के पास बढ़ती ट्रैफिक समस्या का उल्लेख किया. याचिका में बताया गया है कि पहले इस स्थान पर एक रेडलाइट थी, जिससे पैदल यात्रियों को पीक आवर में सड़क पार करने में असानी होती थी. लेकिन जी20 समिट के दौरान 2023 में इस रेडलाइट को हटा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पैदल चलने वालों को सड़क पार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें- चांदनी चौक में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएगी पुलिस और MCD, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

पैदल यात्रियों को तेज गति से चल रहे वाहनों के बीच में सड़क पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी जान को खतरा पैदा होता है. याचिका में यह भी बताया गया कि रोजाना यहां से वकील और कोर्ट के स्टाफ अपने जान को जोखिम में रखकर सड़क पार करते हैं, जो दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि, दिल्ली के नागरिकों का हक है कि वे अपने करों के माध्यम से सरकार से सुरक्षा की अपेक्षा करें. याचिका में यह भी कहा गया कि जाड़े के महीनों में, विशेषकर दिसंबर और जनवरी में, कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आती है, जिससे यह समस्या और भी विकराल हो जाती है. इसलिए, चिड़िया घर के पास फुटओवर ब्रिज का निर्माण अनिवार्य रूप से आवश्यक है.

यह भी पढ़ें- वीवो मोबाइल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी हरिओम राय को मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वह मथुरा रोड पर स्थित चिड़िया घर के पास फुटओवर ब्रिज के निर्माण संबंधी प्रतिवेदन का समयबद्ध तरीके से निर्णय लें. यह आदेश Chief Justice मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा जारी किया गया.

इस मामले में वकील चंदन कुमार सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शेर शाह मथुरा रोड मोड़ पर चिड़ियाघर बस स्टॉप के पास बढ़ती ट्रैफिक समस्या का उल्लेख किया. याचिका में बताया गया है कि पहले इस स्थान पर एक रेडलाइट थी, जिससे पैदल यात्रियों को पीक आवर में सड़क पार करने में असानी होती थी. लेकिन जी20 समिट के दौरान 2023 में इस रेडलाइट को हटा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पैदल चलने वालों को सड़क पार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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पैदल यात्रियों को तेज गति से चल रहे वाहनों के बीच में सड़क पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी जान को खतरा पैदा होता है. याचिका में यह भी बताया गया कि रोजाना यहां से वकील और कोर्ट के स्टाफ अपने जान को जोखिम में रखकर सड़क पार करते हैं, जो दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि, दिल्ली के नागरिकों का हक है कि वे अपने करों के माध्यम से सरकार से सुरक्षा की अपेक्षा करें. याचिका में यह भी कहा गया कि जाड़े के महीनों में, विशेषकर दिसंबर और जनवरी में, कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आती है, जिससे यह समस्या और भी विकराल हो जाती है. इसलिए, चिड़िया घर के पास फुटओवर ब्रिज का निर्माण अनिवार्य रूप से आवश्यक है.

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