नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए के मामले में गिरफ्तार न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन गया है. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है.
दरअसल, न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूजक्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक, अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए. 3 अक्टूबर, 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के ठिकानों पर छापा मारा गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था.
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वहीं, पटियाला हाउस कोर्ट ने 29 जनवरी को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक के लिए बढ़ाया था. प्रबीर पुरकायस्थ के साथ अमित चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, लेकिन सरकारी गवाह बनने के बाद अमित चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लिया था.
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