नई दिल्ली: भलस्वा डेयरी मामले में डेयरी मालिकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मकानों के डिमोलेशन के कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इस मामले में हाईकोर्ट अब 16 अगस्त को फिर सुनवाई करेगी. दरअसल, भलस्वा डेयरी इलाके में एनिमल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए सभी डेयरी को यहां से खाली करने और उसके बाद डिमोलिश करने का आर्डर कोर्ट की तरफ से दिया गया था.
इस कार्यवाही के चलते भलस्वा डेयरी के लोग बीते कुछ दिनों से काफी परेशान थे. लोगों द्वारा कोर्ट से भी अपील की जा रही थी कि कोर्ट उनकी भी बातों को सुनें. ऐसे में आज हुई सुनवाई में कोर्ट की तरफ से भलस्वा डेयरी इलाके के वकील की दलीलें सुनी गई. इसके बाद कोर्ट की तरफ से यहां के लोगों को एक बड़ी राहत दी गई. यानी यहां पर अब रिहाई करने वाले लोगों को मकान खाली करने की जरूरत नहीं है.
इस शर्त के साथ डिमोलिशन के कार्यवाही पर रोक: हाई कोर्ट ने कहा कि सभी लोगों को एक हलफनामा देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि यहां पर वह पशुपालन या फिर डेयरी नहीं चलाएंगे. इस शर्त पर लोगों के मकानों को ना तो खाली कराया जाएगा और ना ही उन्हें तोड़ा जाएगा. कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली. क्योंकि 6 तारीख को यहां पर एक नोटिस चश्पा किया गया था. उसके बाद तीन दिन का समय देते हुए आज डिमोलिशन की बात की जा रही थी, लेकिन यहां के स्थानीय लोग हाई कोर्ट पहुंचे और आखिरकार हाईकोर्ट से राहत मिल गई.
लोग परेशान और डरे हुए थे: दिल्ली हाई कोर्ट ने जब भलस्वा डेयरी इलाके में डिमोलेशन के कार्यवाही का आदेश दिया था. उसके बाद से ही यहां लोग परेशान और डरे हुए थे. इस दौरान कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई. कुछ लोग तो इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो गए कि आत्महत्या करने की कोशिश तक की. लेकिन अब ऐसे हजारों लोगों के लिए राहत की बात है कि उनके मकान को ना तो खाली कराया जाएगा और ना ही डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे इलाके में खुशी की लहर है.