देहरादून: कूड़ा उठान व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों की हीलाहवाली पकड़ी गई है. मॉनिटिरिंग के दौरान कूड़ा उठान कार्यों में लापरवाही बरतने पर कंपनियों पर 1 लाख 99 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. नगर निगम की टीम द्वारा पल्टन बाजार में पालिथीन के थोक विक्रेताओं पर छापेमारी के दौरान, सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर दुकानदार पर 75 हजार तथा सड़क में कूड़ फैंकने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
कूड़ा उठाने में निजी कंपनियां कर रहीं लापरवाही: जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अंर्तगत डोर टू डोर कूड़ा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान सनलाइट वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 12 वाहन और इकॉन वाटर ग्रेस मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के 06 वाहन डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए अपने निर्धारित रूट पर रवाना नहीं हुए. साथ ही अनुबन्धित फर्मों के कई कर्मचारी बिना वर्दी और पहचान पत्र के कार्य करते हुए पाए गए.
कूड़ा उठाने में लापरवाही करनी वाली कंपनियों पर जुर्माना: इस क्रम में सनलाइट वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 6,000 रुपए और इकॉन वाटर ग्रेस मेनेजमेन्ट सर्विसेज लिमिटेड पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाया. साथ ही प्रमुख स्थानों और मार्गों पर स्थित जीवीपी स्थलों से कूड़ा न उठाने पर नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक और सफाई निरीक्षक के माध्यम से इकॉन वाटर ग्रेस मेनेजमेन्ट सर्विसेज लिमिटेड पर कुल 70,000 रुपए (सचिवालय परिसर से कूड़ा न उठाने के लिए 50,000 रुपए सहस्त्रधारा कासिंग वार्ड 46 अधोईवाला से कूड़ा न उठाने के लिए 10,000 रुपए और नालापानी कासिंग वार्ड 61 आमवाला तरला से कूड़ा न उठाने के लिए 10,000 रुपए) के साथ ही इकॉन वेस्ट मेनेजमेन्ट पर 50,000 रुपए (बन्नू स्कूल, रेसकोर्स- वार्ड 20 से कूड़ा न उठाने के लिए) के चालान काटे गए.
नगर निगम की टीम ने किया औचक निरीक्षण: वहीं नगर निगम की टीम द्वारा पल्टन बाजार क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान पॉलीथीन के 02 थोक विक्रेताओं पर छापे की कार्रवाई की गई. करीब 250 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए कुल 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया. 01 दुकानदार द्वारा सड़क पर कूड़ा फेंकने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया.
करीब 2 लाख का लगा जुर्माना: जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व्यवस्था का निरीक्षण करने, नगर निगम और कूड़ा उठान कम्पनियों के मध्य हुए अनुबन्ध की शर्तों के पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. कूड़ा उठान में अनियमितता पाए जाने पर कम्पनियों पर कुल 1 लाख 99 हजार अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई. साथ ही पल्टन बाजार के औचक निरीक्षण के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर पॉलीथीन के 02 थोक विक्रेताओं पर कुल 85 हजार का अर्थदंड लगाया गया है.
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