नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने वकील से ज्यादा समय तक मिलने देने की अनुमति देने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस पर 9 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि हम किसी और राहत की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि जो मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, उन मामलों के लिए वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं.
जांच एजेंसी सिर्फ संभावना के आधार पर पांच लीगल मुलाकात का विरोध कर रही है. केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा कि उनके साथ उस व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता जिसके खिलाफ एक मामला हो. यहां तो उन पर छह अलग-अलग राज्यों में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं. केजरीवाल की ओर से कहा गया कि अगर ईडी को वकीलों से मुलाकात पर आपत्ति है तो फिर इनको उन दो लीगल मुलाकात का भी विरोध करना चाहिए.
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ईडी ने कोर्ट को बताया कि जेल के नियम के अनुसार भी पांच लीगल मुलाक़ात की इजाजत नहीं दी जा सकती है. आम तौर पर सिर्फ एक लीगल मुलाक़ात की इजाज़त दी जाती है. सिर्फ खास मामलों मे ही दो लीगल मुलाक़ात की ही इजाजत दी जाती है. ईडी ने कहा कि केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं. उनकी इस लीगल मीटिंग का दूसरी चीजों के लिए गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. उनकी अतिरिक्त लीगल मुलाकात मांगे जाने का एकमात्र कारण यह है कि जेल से उनको सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है. वह अपने वकीलों के जरिए मंत्रियों तक संदेश पहुंचा सके. ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता.
केजरीवाल ने याचिका में कहा है कि अपने खिलाफ देश भर में दायर मुकदमों की तैयारी करने के लिए जेल में अपने वकील से ज्यादा समय की जरूरत है. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के खिलाफ देश भर में कई मुकदमे दायर किए गए हैं. इन मुकदमों की तैयारी के लिए उन्हें वकील के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने हफ्ते में दो बार वकील से मिलने की अनुमति दी है. ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है. केजरीवाल ने अपने वकील से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी है.
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