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आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर कोर्ट का फैसला अब चार अप्रैल को - SP MLA Irfan Solanki case

सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी मामले पर कोर्ट अब चार अप्रैल को फैसला सुनाएगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 28, 2024, 11:35 AM IST

Updated : Mar 28, 2024, 7:36 PM IST

सपा विधायक इरफान सोलंकी भारी सुरक्षा के बीच कानपुर कोर्ट पहुंचे.

कानपुर: शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाना में दर्ज आगजनी मामले पर अब चार अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा. शहर में पिछले करीब दो हफ्ते से इस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में तीन बार सुनवाई की गई, मगर तमाम कारणों से फैसला सामने नहीं आ सका. हालांकि 22 मार्च को जब सुनवाई हुई थी तब एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद जज ने यह कहा था कि वह 28 मार्च को फैसला जरूर सुनाएंगे. उनकी ओर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को भी 28 मार्च को कानपुर बुलाने के लिए कहा गया था. सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट पहुंच गए. भारी सुरक्षा घेर में उन्होंने मीडिया से कहा कि 'इंसाफ की जीत होगी'. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर फैसले की तिथि चार अप्रैल तय कर दी.




इरफान के अधिवक्ता का दावा, निर्दोष साबित होंगे विधायक: सपा विधायक इरफान सोलंकी के प्रकरण को लेकर विधायक के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने दावा किया कि विधायक पूरी तरीके से निर्दोष साबित होंगे. अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि विधायक के खिलाफ जो साक्ष्य पुलिस ने उपलब्ध कराए थे उसको पुलिस द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है जबकि दूसरी ओर कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों का यह दावा है कि जो साक्ष्य विधायक के खिलाफ कोर्ट में दिए गए, उसके आधार पर विधायक को सजा जरूर होगी. गुरुवार को आगजनी मामले में सुनवाई के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी,सह अभियुक्त शौकत अली, इजरायल आटेवाला समेत एक अन्य अभियुक्त भी कोर्ट में मौजूद रहे.

सत्य परेशान हो सकता पराजित नहींः सपा विधायक इरफान सोलंकी जैसे ही एमपीएमएलए कोर्ट से बाहर आए तो पत्रकारों से के सवालों पर कहा कि इंसाफ होगा...देर से होगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इंसाफ होगा, इंशाल्लाह. सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले को लेकर गुरुवार को कानपुर कोर्ट व आसपास कई थानों की फोर्स लगाई गई थी.वहीं, जब महाराजगंज जेल से सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट पहुंचे तो उनके लिए भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे. अच्छी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सपा विधायक इरफान को एमपीएमएलए कोर्ट में दाखिल कराया गया था.




पिछले करीब 18 माह से महाराजगंज जेल में बंद हैं: सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि, साल 2022 में कानपुर के जाजमऊ थाना में सपा विधायक के खिलाफ नजीर फातिमा ने अपने घर पर आगजनी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुकदमे के बाद कमिश्नरेट पुलिस की ओर से कई और मुकदमे भी सपा विधायक के खिलाफ विभिन्न थाना में दर्ज कराए गए. एक और जहां पुलिस का यह दावा है कि सपा विधायक के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमें दर्ज हुए. वहीं सपा विधायक के अधिवक्ता का कहना है कि अब केवल 6 से 7 मुकदमे सपा विधायक के खिलाफ दर्ज हैं. बाकी अन्य में या तो उन्हें बरी कर दिया गया है या फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है.

ये भी पढ़ेंःकांग्रेस ने 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की, रायबरेली-अमेठी में अभी इंतजार, सीतापुर से नकुल दुबे प्रत्याशी

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सपा विधायक इरफान सोलंकी भारी सुरक्षा के बीच कानपुर कोर्ट पहुंचे.

कानपुर: शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाना में दर्ज आगजनी मामले पर अब चार अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा. शहर में पिछले करीब दो हफ्ते से इस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में तीन बार सुनवाई की गई, मगर तमाम कारणों से फैसला सामने नहीं आ सका. हालांकि 22 मार्च को जब सुनवाई हुई थी तब एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद जज ने यह कहा था कि वह 28 मार्च को फैसला जरूर सुनाएंगे. उनकी ओर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को भी 28 मार्च को कानपुर बुलाने के लिए कहा गया था. सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट पहुंच गए. भारी सुरक्षा घेर में उन्होंने मीडिया से कहा कि 'इंसाफ की जीत होगी'. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर फैसले की तिथि चार अप्रैल तय कर दी.




इरफान के अधिवक्ता का दावा, निर्दोष साबित होंगे विधायक: सपा विधायक इरफान सोलंकी के प्रकरण को लेकर विधायक के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने दावा किया कि विधायक पूरी तरीके से निर्दोष साबित होंगे. अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि विधायक के खिलाफ जो साक्ष्य पुलिस ने उपलब्ध कराए थे उसको पुलिस द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है जबकि दूसरी ओर कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों का यह दावा है कि जो साक्ष्य विधायक के खिलाफ कोर्ट में दिए गए, उसके आधार पर विधायक को सजा जरूर होगी. गुरुवार को आगजनी मामले में सुनवाई के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी,सह अभियुक्त शौकत अली, इजरायल आटेवाला समेत एक अन्य अभियुक्त भी कोर्ट में मौजूद रहे.

सत्य परेशान हो सकता पराजित नहींः सपा विधायक इरफान सोलंकी जैसे ही एमपीएमएलए कोर्ट से बाहर आए तो पत्रकारों से के सवालों पर कहा कि इंसाफ होगा...देर से होगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इंसाफ होगा, इंशाल्लाह. सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले को लेकर गुरुवार को कानपुर कोर्ट व आसपास कई थानों की फोर्स लगाई गई थी.वहीं, जब महाराजगंज जेल से सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट पहुंचे तो उनके लिए भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे. अच्छी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सपा विधायक इरफान को एमपीएमएलए कोर्ट में दाखिल कराया गया था.




पिछले करीब 18 माह से महाराजगंज जेल में बंद हैं: सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि, साल 2022 में कानपुर के जाजमऊ थाना में सपा विधायक के खिलाफ नजीर फातिमा ने अपने घर पर आगजनी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुकदमे के बाद कमिश्नरेट पुलिस की ओर से कई और मुकदमे भी सपा विधायक के खिलाफ विभिन्न थाना में दर्ज कराए गए. एक और जहां पुलिस का यह दावा है कि सपा विधायक के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमें दर्ज हुए. वहीं सपा विधायक के अधिवक्ता का कहना है कि अब केवल 6 से 7 मुकदमे सपा विधायक के खिलाफ दर्ज हैं. बाकी अन्य में या तो उन्हें बरी कर दिया गया है या फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है.

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Last Updated : Mar 28, 2024, 7:36 PM IST
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